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परिचय: भारत में भूमि असमानता पर विश्व असमानता लैब की रिपोर्ट

2024 में, विश्व असमानता लैब ने ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व के पैटर्न का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के लगभग 65 करोड़ लोगों और 2.7 लाख गांवों के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, रिपोर्ट में भूमि के अत्यधिक केंद्रीकरण के साथ-साथ व्यापक भूमिहीनता की स्थिति उजागर हुई। यह दोहरी समस्या सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा देती है और संविधान में निहित निर्देशों तथा स्वतंत्रता के बाद लागू कई भूमि सुधार कानूनों के बावजूद समावेशी ग्रामीण विकास को प्रभावित करती है।

UPSC प्रासंगिकता

  • GS पेपर 2: शासन – भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय
  • GS पेपर 3: कृषि – भूमि स्वामित्व के पैटर्न, ग्रामीण गरीबी, ऋण उपलब्धता
  • निबंध: ग्रामीण असमानता कम करने और समावेशी विकास में भूमि सुधार की भूमिका

भूमि स्वामित्व का केंद्रीकरण और भूमिहीनता: मुख्य निष्कर्ष

  • शीर्ष 10% ग्रामीण परिवारों के पास कुल भूमि का 44% होने से भूमि का अत्यधिक केंद्रीकरण दिखता है (विश्व असमानता लैब, 2024)।
  • शीर्ष 5% के पास 32% और शीर्ष 1% के पास अकेले 18% भूमि होने से चरम असमानता स्पष्ट होती है।
  • 46% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि नहीं है जो उत्पादक संसाधन बन सके (SECC 2011 के आंकड़ों के आधार पर)।
  • गांव स्तर पर, सबसे बड़े भूमिधर के पास औसतन 12.4% भूमि होती है, और 3.8% गांवों में एक ही व्यक्ति के पास 50% से अधिक भूमि होती है, जो जमींदारी प्रभुत्व दर्शाता है।
  • बिहार और पंजाब में भूमि का केंद्रीकरण सबसे अधिक है; पंजाब में 73% भूमिहीनता, बिहार में 59% और मध्य प्रदेश में 51% है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भूमिहीनता अपेक्षाकृत कम है।
  • केरल में भूमि असमानता सबसे अधिक है, जैसा कि गिनी गुणांक से पता चलता है, हालांकि वहां औसत भूमि स्वामित्व कम है।

भूमि वितरण के लिए संवैधानिक और कानूनी ढांचा

अनुच्छेद 39(b) और (c) राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों के तहत राज्य को भूमि का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना और असमान केंद्रीकरण रोकना आवश्यक है ताकि सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले। इसके आधार पर स्वतंत्रता के बाद विभिन्न भूमि सुधार अधिनियम बनाए गए, जैसे बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 और पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योरस एक्ट, 1953, जो भूमि स्वामित्व की सीमा तय करते हैं और किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 हाशिए पर पड़े भूमिधरों को शोषण से बचाता है। सुप्रीम कोर्ट ने के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार (2003) में भूमि सुधार को सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के लिए अनिवार्य बताया।

भूमि असमानता के आर्थिक निहितार्थ

  • लगभग आधे ग्रामीण परिवारों की भूमिहीनता उन्हें उत्पादक संसाधनों से वंचित रखती है, जिससे गरीबी बनी रहती है और सामाजिक उन्नति सीमित होती है।
  • शीर्ष 1% भूमिधरों के पास 18% भूमि होने से कृषि में विविधता और निवेश बाधित होता है, क्योंकि बड़े भूखंड अक्सर कम उपयोग में आते हैं या एक ही फसल पर निर्भर रहते हैं।
  • भूमि तक सीमित पहुंच के कारण ऋण उपलब्धता भी प्रभावित होती है क्योंकि भूमि ग्रामीण ऋण के लिए प्रमुख गारंटी होती है, जिससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण GDP विकास दर, जो 2023 में 3.5% थी (अर्थशास्त्र सर्वेक्षण 2024), प्रभावित होती है।
  • ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2023-24 में भूमि सुधार और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए ₹1.25 लाख करोड़ आवंटित किए हैं, जो सरकार की प्राथमिकता दर्शाता है, हालांकि क्रियान्वयन चुनौतियां बनी हुई हैं।

भूमि शासन में संस्थागत भूमिकाएं

  • विश्व असमानता लैब: असमानता के रुझानों पर डेटा-आधारित शोध प्रदान करता है और नीतिगत खामियों को उजागर करता है।
  • ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD): भूमि सुधार और ग्रामीण कल्याण योजनाओं को लागू करता है।
  • राज्य राजस्व विभाग: भूमि अभिलेख बनाए रखते हैं और भूमि सीमा कानून लागू करते हैं, लेकिन अक्सर पुराने डेटा और राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित होते हैं।
  • राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO): नीति विश्लेषण के लिए भूमि स्वामित्व पर सामाजिक-आर्थिक आंकड़े उपलब्ध कराता है।
  • सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC): ग्रामीण भूमि स्वामित्व और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विस्तृत डेटा प्रदान करता है।

तुलनात्मक दृष्टिकोण: ब्राजील के भूमि सुधार से सबक

पहलू भारत ब्राजील
प्रमुख भूमि सुधार पहल स्वतंत्रता के बाद भूमि सीमा अधिनियम; कमजोर क्रियान्वयन 1964 भूमि सुधार कार्यक्रम जिसमें सीमा निर्धारण और पुनर्वितरण लागू
भूमि केंद्रीकरण (गिनी गुणांक) उच्च; केरल सबसे अधिक (सटीक गिनी नहीं बताया), व्यापक जमींदारी प्रभुत्व 1960 में 0.85 से 1990 तक 0.65 तक कमी आई सुधारों के कारण
भूमिहीनता 46% ग्रामीण परिवार भूमिहीन (SECC 2011) सुधार के बाद पुनर्वितरण से काफी कमी आई
नीति क्रियान्वयन कमजोर क्रियान्वयन, पुराने अभिलेख, राजनीतिक विरोध मजबूत क्रियान्वयन और निगरानी तंत्र
परिणाम लगातार असमानता, सीमित ग्रामीण विकास असमानता में कमी, बेहतर ग्रामीण उत्पादकता और सामाजिक समानता

भारत में भूमि सुधार के क्रियान्वयन में प्रमुख कमजोरियां

  • बड़े भूमिधरों के राजनीतिक प्रभाव के कारण भूमि सीमा कानूनों का कमजोर पालन।
  • पुराने और गलत भूमि अभिलेख से अधिशेष भूमि की पहचान और पुनर्वितरण में बाधा।
  • स्थायी अभिजात वर्ग का विरोध व्यापक सुधारों के राजनीतिक इरादों को कमजोर करता है।
  • नीति में अक्सर आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे सामाजिक न्याय के उद्देश्य पीछे रह जाते हैं।

महत्व और आगे का रास्ता

  • भूमि अभिलेखों का देशव्यापी अद्यतन और डिजिटलीकरण कर पारदर्शिता और क्रियान्वयन बेहतर बनाना।
  • राज्य राजस्व विभागों और MoRD की संस्थागत क्षमता मजबूत कर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
  • भूमि सुधार को ग्रामीण ऋण और कृषि विविधीकरण योजनाओं के साथ जोड़कर उत्पादकता बढ़ाना।
  • राजनीतिक और आर्थिक बाधाओं को हितधारकों की भागीदारी और कानूनी सुरक्षा के माध्यम से दूर करना।
  • ब्राजील जैसे अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों से सीख लेकर स्थायी और प्रभावी भूमि पुनर्वितरण नीतियां बनाना।
📝 प्रारंभिक अभ्यास
भारत में भूमि सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
  1. संविधान का अनुच्छेद 39(b) भूमि के केंद्रीकरण को रोकने और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है।
  2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 हाशिए पर पड़े भूमिधरों की सुरक्षा करता है।
  3. पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योरस एक्ट, 1953 मुख्य रूप से किरायेदारी सुधारों से संबंधित है, भूमि सीमा से नहीं।
  • aकेवल 1 और 2
  • bकेवल 2 और 3
  • cकेवल 1 और 3
  • d1, 2 और 3 सभी
उत्तर: (a)
कथन 1 सही है क्योंकि अनुच्छेद 39(b) भूमि का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करता है। कथन 2 सही है क्योंकि 1989 का अधिनियम हाशिए पर पड़े भूमिधरों की रक्षा करता है। कथन 3 गलत है क्योंकि पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योरस एक्ट, 1953 किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा के साथ भूमि सीमा संबंधी प्रावधान भी शामिल करता है।
📝 प्रारंभिक अभ्यास
भारत में भूमि असमानता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
  1. SECC 2011 के अनुसार भारत के लगभग आधे ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं।
  2. शीर्ष 1% ग्रामीण परिवारों के पास लगभग 32% भूमि है।
  3. लगभग 3.8% गांवों में एक ही भूमिधर के पास आधे से अधिक भूमि होती है।
  • aकेवल 1 और 3
  • bकेवल 2
  • cकेवल 1
  • d1, 2 और 3 सभी
उत्तर: (a)
कथन 1 सही है; 46% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं। कथन 2 गलत है; शीर्ष 1% के पास 18% भूमि है, 32% नहीं। कथन 3 सही है, जैसा कि विश्व असमानता लैब के आंकड़े बताते हैं।

मेन प्रश्न

विश्व असमानता लैब की रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण भारत में भूमि असमानता की सीमा और इसके प्रभावों पर चर्चा करें। मौजूदा भूमि सुधार कानूनों की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें और भूमि के केंद्रीकरण एवं भूमिहीनता को दूर करने के लिए उपाय सुझाएं। (250 शब्द)

झारखंड एवं JPSC प्रासंगिकता

  • JPSC पेपर: पेपर 2 – शासन और ग्रामीण विकास; पेपर 3 – कृषि और भूमि सुधार
  • झारखंड का दृष्टिकोण: झारखंड में जनजातीय आबादी अधिक है जिनके पास पारंपरिक भूमि अधिकार हैं, फिर भी गैर-जनजातीय अभिजात वर्ग के बीच भूमि केंद्रीकरण और भूमि हरण की चुनौतियां हैं।
  • मेन पॉइंट: जनजातीय भूमि के संवैधानिक संरक्षण, राज्य-विशिष्ट भूमि सुधार चुनौतियों और भूमि असमानता के जनजातीय सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर उत्तर केंद्रित करें।
भारत में भूमि सुधार के लिए कौन से संवैधानिक प्रावधान मार्गदर्शक हैं?

राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों के अनुच्छेद 39(b) और (c) के तहत राज्य को भूमि का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना और केंद्रीकरण रोकना आवश्यक है ताकि सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले।

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 का क्या महत्व है?

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 स्वतंत्रता के बाद लागू शुरुआती कानूनों में से एक था, जिसने भूमि सीमा लगाई और जमींदारी प्रथा समाप्त की, अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण भूमिहीनों को करने का लक्ष्य रखा।

भूमि असमानता ग्रामीण ऋण तक पहुंच को कैसे प्रभावित करती है?

भूमि ग्रामीण ऋण के लिए मुख्य गारंटी होती है; भूमिहीन परिवारों को औपचारिक ऋण नहीं मिल पाता, जिससे वे गैर-औपचारिक और अक्सर शोषणकारी स्रोतों पर निर्भर हो जाते हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 भूमि सुधार में क्या भूमिका निभाता है?

यह अधिनियम हाशिए पर पड़े भूमिधरों को हिंसा और शोषण से बचाता है, जिससे उनके भूमि अधिकार सुरक्षित रहते हैं और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है।

भारत में भूमि सुधार का क्रियान्वयन कमजोर क्यों रहा है?

कमजोर क्रियान्वयन के पीछे पुराने भूमि अभिलेख, शक्तिशाली भूमिधरों का राजनीतिक विरोध और प्रशासनिक अक्षमताएं मुख्य कारण हैं।

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