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भारत में दिव्यांगजनों के समावेशन के लिए नया दृष्टिकोण 09 फरवरी 2026

भारत को विकलांग व्यक्तियों (PwDs) के समावेश के लिए पुनः डिजाइन करना: क्या यह एक खोखली वादा है?

सरकार की विकलांग व्यक्तियों (PwDs) के समावेश को बढ़ाने की योजनाएँ भारत की नीतिगत निर्माण में गहरे संरचनात्मक अंतराल को दर्शाती हैं। कानूनी प्रावधानों और कई वादों के बावजूद, वास्तविक समावेश एक भ्रांति बना हुआ है। 2026 का राष्ट्रीय पहुंच योजना का मसौदा एक और दृश्यता का प्रयास है, जो वास्तविक प्रगति में बाधा डालने वाले पुरानी कार्यान्वयन की कमी को दरकिनार करता है।

संस्थागत परिदृश्य: बिना समन्वय के पैचवर्क उपाय

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 कागज पर क्रांतिकारी था, जिसने विकलांगता की परिभाषा को 7 से 21 श्रेणियों में विस्तारित किया और PwDs के लिए सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का प्रावधान किया। फिर भी, इसका कार्यान्वयन बेहद धीमा रहा है। 2015 में शुरू की गई ‘एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन’ (AIC) ने बाधा-मुक्त भौतिक वातावरण के निर्माण के लिए अपने रोडमैप में हर एक लक्ष्य को मिस कर दिया। फरवरी 2026 तक, केवल 30% पहचाने गए सरकारी भवन पहुँच मानकों को पूरा करते हैं।

वित्तीय आवंटन भी इसी निष्क्रियता को दर्शाते हैं। संघ बजट 2026 ने विकलांग कल्याण के लिए ₹1500 करोड़ आवंटित किए—2025 से मुश्किल से 2% की वृद्धि। संदर्भ के लिए, जर्मनी के 2026 के संघीय बजट ने विकलांग समावेश उपायों के लिए €30 बिलियन से अधिक का प्रावधान किया, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल, कार्यस्थल की सुविधाएँ और शिक्षा शामिल हैं।

हाल की न्यायिक हस्तक्षेपों ने PwDs की प्रणालीगत अनदेखी की ओर इशारा किया है। मार्च 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 2016 के अधिनियम के तहत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया। अधिकांश राज्यों की प्रतिक्रिया या तो स्पष्ट अनुपालन की कमी थी या विकलांग जनसंख्या का अधूरा मानचित्रण, जो एक राष्ट्रीय शासन की कमी को उजागर करता है।

तर्क: प्रतीकात्मकता से परे समावेश

पहले, राज्य का पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण विकलांग कल्याण के प्रति सशक्तिकरण के सिद्धांत को कमजोर करता है। कल्याण योजनाएँ अक्सर PwDs को दान के प्राप्तकर्ताओं के रूप में मानती हैं, न कि उन एजेंटों के रूप में जो शासन में समान भागीदारी के लिए अधिकार रखते हैं। NSSO के 2023 के सर्वेक्षण से रोजगार डेटा पर विचार करें: 2016 के अधिनियम द्वारा निर्धारित 4% कोटे के बावजूद, PwDs केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों में कार्यरत व्यक्तियों का 1% से भी कम हैं।

दूसरे, भौतिक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना डिजिटल समावेश की कीमत पर एक स्पष्ट दृष्टिहीनता है। 2026 तक, 10% से कम सरकारी वेबसाइटें WCAG 2.1 दिशानिर्देशों के अनुसार वेब पहुंच मानकों को पूरा करती हैं—यह तथ्य मंत्रालय ने फरवरी की समीक्षा के दौरान स्वीकार किया।

तीसरे, भारत की शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणालियों में निहित पूर्वाग्रह गहरे संरचनात्मक असमानताओं को उजागर करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अनुसार, स्कूलों में विकलांग बच्चों का नामांकन केवल 62% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और भी खराब है—2024 में AIIMS द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 70% सार्वजनिक अस्पतालों में PwDs के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है।

विपरीत कथा: क्या भारत सुधार कर रहा है?

आलोचक यह तर्क कर सकते हैं कि भारत ने विकलांग समावेश में महत्वपूर्ण प्रगति की है, RPWD अधिनियम के संस्थाकरण और AIC जैसे अभियानों की ओर इशारा करते हुए। इसके अलावा, वे केरल के विकलांग प्रबंधन सूचना प्रणाली (DMIS) जैसे grassroots पहलों को प्रगति के प्रमाण के रूप में उद्धृत कर सकते हैं।

हालांकि ये उपाय प्रशंसनीय हैं, लेकिन ये स्थानीय लाभ प्रदान करते हैं बिना प्रणालीगत खामियों को संबोधित किए। केरल का DMIS सेवाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद कर सकता है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में समान डिजिटल ढांचे का अभाव है, जहाँ अधिकांश PwDs निवास करते हैं। ऐसा समावेश जो पैमाने पर विफल हो, उसे सार्थक नहीं कहा जा सकता।

अंतरराष्ट्रीय तुलना: जर्मनी का समग्र मॉडल

जर्मनी भारत के दृष्टिकोण के विपरीत एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। विकलांग समावेश के प्रति इसकी प्रतिबद्धता संघीय भागीदारी अधिनियम द्वारा मजबूत की गई है, जो विभिन्न क्षेत्रों में PwDs के लिए मजबूत वित्तीय समर्थन सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम कार्यस्थल की सुविधाओं की मांग करता है जो भौतिक पहुंच से परे है, जिसमें लचीले कार्य घंटे और मनोवैज्ञानिक समर्थन शामिल है। इसके अलावा, जर्मनी का सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सार्वभौमिक डिजाइन मानकों का पालन करती है, जिससे देशभर में पहुंच सुनिश्चित होती है।

इसके विपरीत, भारत की ‘एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन’ एक समग्र दृष्टिकोण की कमी है। सार्वजनिक परिवहन की पहुंच टुकड़ों में है—टियर-1 शहरों में केवल 40% मेट्रो स्टेशन पहुंच मानकों को पूरा करते हैं, जिससे PwDs को गैर-शहरी क्षेत्रों में गंभीर disadvantage का सामना करना पड़ता है।

मूल्यांकन: संरचनात्मक समायोजन की आवश्यकता

भारत को कानूनों की कमी नहीं है; इसे प्रावधानों और कार्यान्वयन के बीच पुरानी असमानता का सामना करना पड़ रहा है। लक्षित वित्तीय आवंटनों, मजबूत निगरानी ढांचों, और व्यापक संवेदनशीलता कार्यक्रमों के बिना, विकलांग समावेश की वर्तमान दिशा अस्थिर है। प्रयासों को भौतिक, डिजिटल, और सामाजिक क्षेत्रों में पहुंच को एकीकृत करना चाहिए।

अगले व्यावहारिक कदम हर स्तर पर जवाबदेही तंत्र की मांग करते हैं: तीसरे पक्ष के ऑडिट, RPWD अधिनियम के तहत गैर-अनुपालन के लिए नियमित दंड, और सामुदायिक नेतृत्व वाले निगरानी ढांचे यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहुंच मानक केवल बनाए नहीं रखे जाएं, बल्कि उनका विस्तार भी किया जाए। संरचनात्मक नवाचार प्रतीकात्मक संशोधनों से उत्पन्न नहीं हो सकता; यह प्रणालीगत पुनर्गठन की मांग करता है।

परीक्षा समाकलन

प्रारंभिक MCQs

  • प्रश्न 1: विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत, कितनी श्रेणियों की विकलांगता को मान्यता दी गई है?
    • a) 7
    • b) 21
    • c) 32
    • d) 18

    उत्तर: b) 21

  • प्रश्न 2: कौन-सा पहल भारत में PwDs के लिए बाधा-मुक्त भौतिक वातावरण बनाने का लक्ष्य रखता है?
    • a) सर्व शिक्षा अभियान
    • b) राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
    • c) एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन
    • d) गतिशक्ति योजना

    उत्तर: c) एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन

मुख्य प्रश्न

भारत की विकलांग व्यक्तियों (PwDs) के समावेश के लिए नीतियों की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें कार्यान्वयन में खामियों और प्रणालीगत असमानताओं के संदर्भ में। (250 शब्द)

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