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स्थानीय स्तर पर जैव विविधता शासन परियोजना का परिचय

साल 2024 में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) एवं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने भारत में स्थानीय स्तर पर जैव विविधता शासन को मजबूत करने हेतु पांच वर्षों की परियोजना (2025–2030) शुरू की। इस पहल को ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (GEF) की 4.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान राशि से वित्तपोषित किया गया है और इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से लागू किया जा रहा है। परियोजना का लक्ष्य तमिलनाडु और मेघालय के जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों में स्थानीय संस्थानों के माध्यम से विकेंद्रीकृत एवं समुदाय-आधारित जैव विविधता प्रबंधन को सशक्त बनाना है। यह भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं क्रियान्वयन योजना (NBSAP) 2024–2030 और कूनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के लक्ष्यों के अनुरूप है।

UPSC से प्रासंगिकता

  • GS पेपर 3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी – जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता अधिनियम, 2002, विकेंद्रीकृत शासन तंत्र
  • GS पेपर 2: राजनीति और शासन – पर्यावरणीय शासन में स्थानीय निकायों की भूमिका, संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 48A)
  • निबंध: सतत विकास, पर्यावरणीय शासन और समुदाय की भागीदारी

कानूनी ढांचा: जैव विविधता अधिनियम, 2002 एवं संस्थागत व्यवस्था

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संख्या 18, 2003) के तहत पंचायत और नगरपालिका स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) की स्थापना कर विकेंद्रीकृत जैव विविधता शासन को अनिवार्य किया गया है, जैसा कि अधिनियम की धारा 36 और 41 में उल्लेख है। यह अधिनियम स्थानीय स्तर पर जैविक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन को सुनिश्चित करता है, जबकि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) अधिनियम की धारा 8 के तहत कार्यान्वयन और अनुपालन की निगरानी करता है। 2004 के नियम BMC के गठन, जैव विविधता रजिस्टर बनाने, और लाभ वितरण (Access and Benefit Sharing - ABS) तंत्र के संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत राज्य को पर्यावरण संरक्षण और सुधार का दायित्व सौंपा गया है, जो जैव विविधता शासन के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करता है।

  • जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs): स्थानीय स्तर पर स्थापित वैधानिक निकाय जो लोगों के जैव विविधता रजिस्टर तैयार करती हैं, जैविक संसाधनों की पहुंच नियंत्रित करती हैं और लाभ वितरण सुनिश्चित करती हैं।
  • राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA): केंद्रीय प्राधिकरण जो ABS को नियंत्रित करता है, जैविक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग को मंजूरी देता है और BMCs को समर्थन प्रदान करता है।
  • राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs): राज्य स्तर पर जैव विविधता शासन का समन्वय करता है और BMCs को सहायता प्रदान करता है।

आर्थिक पहलू: वित्त पोषण, ABS और आजीविका

यह परियोजना GEF और UNDP की ओर से 4.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 40 करोड़ रुपये) की अनुदान राशि से समर्थित है, जिसका उपयोग क्षमता निर्माण, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और जैव विविधता से जुड़े आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में किया जाएगा। अधिनियम के तहत स्थापित भारत का ABS कोष 2023 तक 10 करोड़ रुपये से अधिक जमा कर चुका है, जो जैविक संसाधनों के नियंत्रित उपयोग से आय के संभावित स्रोत को दर्शाता है। परियोजना CSR फंडों का भी उपयोग करती है और ग्रामीण आजीविका सुधार के लिए हरित सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करती है, जिससे पांच वर्षों में जैव विविधता आधारित आर्थिक गतिविधियों में 15-20% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। वैश्विक स्तर पर जैव विविधता अर्थव्यवस्था का मूल्य 150 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जिसमें भारत का ग्रामीण GDP में लगभग 5% योगदान है, जो स्थानीय शासन के जरिए और बढ़ सकता है।

  • ABS तंत्र: जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने वाला कानूनी ढांचा, जो संरक्षण और समुदाय कल्याण के लिए धन जुटाता है।
  • हरित सूक्ष्म उद्यम: छोटे पैमाने पर जैव विविधता आधारित आर्थिक गतिविधियाँ, जिन्हें क्षमता निर्माण और बाजार संपर्क के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।
  • CSR फंडिंग: जैव विविधता संरक्षण और समुदाय विकास के लिए निजी क्षेत्र के संसाधनों का समन्वय।

भौगोलिक केंद्र और संस्थागत भूमिकाएँ

परियोजना का फोकस तमिलनाडु के सथ्यमंगलम क्षेत्र पर है, जिसमें मुदुमलाई और सथ्यमंगलम टाइगर रिजर्व शामिल हैं, तथा मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र पर, जिसमें नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, बलपाक्रम नेशनल पार्क और सिजू वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी शामिल हैं। इन क्षेत्रों को उनकी समृद्ध जैव विविधता और सक्रिय समुदाय भागीदारी के कारण चुना गया है। MoEFCC नीति निर्माण और निगरानी का नेतृत्व करता है, जबकि NBA वैधानिक अनुपालन और ABS नियंत्रण सुनिश्चित करता है। GEF अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण प्रदान करता है और UNDP क्षमता निर्माण एवं परियोजना कार्यान्वयन में सहयोग करता है। BMCs स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत शासन के मुख्य संस्थागत इकाई हैं।

संस्थानभूमिकाकानूनी प्रावधानउदाहरण गतिविधि
MoEFCCनीति निर्माण, परियोजना निगरानीपर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतिपरियोजना की शुरुआत, राज्यों के साथ समन्वय
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)ABS का नियंत्रण, BMCs का समर्थनजैव विविधता अधिनियम, 2002, धारा 8ABS समझौतों की मंजूरी, क्षमता निर्माण
ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (GEF)वित्त पोषण एजेंसीअंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौते4.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान राशि
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)परियोजना कार्यान्वयन, क्षमता निर्माणसंयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यBMC सदस्यों का प्रशिक्षण, समुदाय सहभागिता
जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs)स्थानीय जैव विविधता शासनजैव विविधता अधिनियम, धारा 36 और 41लोगों के जैव विविधता रजिस्टर तैयार करना

तुलनात्मक अध्ययन: भारत बनाम ब्राजील में जैव विविधता शासन

भारत का विकेंद्रीकृत मॉडल, जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत 28,000 से अधिक BMCs के माध्यम से स्थानीय समुदायों की भागीदारी को संस्थागत रूप देता है, जिससे प्रभावी संरक्षण और न्यायसंगत लाभ वितरण संभव होता है। इसके विपरीत, ब्राजील का केंद्रीकृत मॉडल (ब्राजीलियन जैव विविधता कानून, 2015) स्थानीय भागीदारी सीमित करता है, जिससे लाभ वितरण में बाधाएँ आती हैं, जबकि वहां जैव विविधता संसाधन बहुतायत में हैं। भारत का मॉडल अंतरराष्ट्रीय ABS सिद्धांतों के अनुरूप है और समुदाय की भागीदारी एवं आर्थिक लाभ बढ़ाने में सफल रहा है, जबकि ब्राजील शासन की कमियों और संसाधन उपयोग के विवादों से जूझ रहा है।

पहलूभारतब्राजील
कानूनी ढांचाजैव विविधता अधिनियम, 2002 – विकेंद्रीकृत, समुदाय-आधारित शासनब्राजीलियन जैव विविधता कानून, 2015 – केंद्रीकृत नियामक प्राधिकरण
समुदाय की भागीदारी28,000+ BMCs स्थानीय संरक्षण को संस्थागत बनाती हैंसीमित औपचारिक स्थानीय शासन संरचनाएँ
लाभ वितरण (ABS)संचालित ABS कोष, 10 करोड़ रुपये से अधिक संग्रहन्यायसंगत लाभ वितरण में चुनौतियाँ
आर्थिक प्रभावग्रामीण GDP में 5% योगदान, बढ़ती जैव विविधता अर्थव्यवस्थाशासन की समस्याओं के कारण अंडरयूज

कार्यान्वयन की चुनौतियाँ और कमियाँ

कानूनी प्रावधानों के बावजूद, कई BMCs को क्षमता की कमी, अपर्याप्त वित्त पोषण और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे राज्यों में कार्यान्वयन असमान होता है। जैव विविधता शासन को मुख्यधारा के विकास योजनाओं के साथ जोड़ना अभी सीमित है, जिससे समन्वित लाभ कम होते हैं। ये संरचनात्मक कमजोरियाँ संरक्षण, सतत आजीविका और जलवायु अनुकूलता के लक्ष्यों की पूर्ति में बाधा बन रही हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए संस्थागत क्षमता बढ़ाना, निरंतर वित्त पोषण सुनिश्चित करना और नीति समन्वय को मजबूत करना आवश्यक है।

  • BMC सदस्यों के लिए विशेष रूप से तकनीकी और वित्तीय प्रबंधन में क्षमता निर्माण।
  • परियोजना अवधि के बाद भी निरंतर और पूर्वानुमानित वित्त पोषण सुनिश्चित करना।
  • जैव विविधता शासन को पंचायत विकास योजनाओं और शहरी नियोजन के साथ जोड़ना।
  • समुदाय में जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों और आदिवासी समूहों पर ध्यान केंद्रित करना।

महत्व और आगे का रास्ता

यह परियोजना भारत की विकेंद्रीकृत जैव विविधता शासन के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण है, जो घरेलू कानूनों को कूनमिंग-मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के तहत 30×30 लक्ष्य जैसे वैश्विक लक्ष्यों से जोड़ती है। BMC जैसी स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करके ABS और हरित उद्यमों के माध्यम से सतत आर्थिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के संरक्षण से जलवायु अनुकूलता भी बढ़ेगी। तमिलनाडु और मेघालय के सफल मॉडल को अन्य जैव विविधता-समृद्ध क्षेत्रों में विस्तारित करना आवश्यक होगा। नीति का फोकस केवल BMCs के गठन से आगे बढ़कर उन्हें तकनीकी, वित्तीय और कानूनी रूप से सशक्त बनाने पर होना चाहिए ताकि प्रभावी शासन सुनिश्चित हो सके।

  • सभी BMCs को कवर करने वाले व्यापक क्षमता विकास कार्यक्रमों का विस्तार।
  • समुदाय कल्याण और संरक्षण के लिए ABS कोष के उपयोग को संस्थागत बनाना।
  • ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए जैव विविधता आधारित उत्पादों के लिए बाजार संपर्क को बढ़ावा देना।
  • पर्यावरण, ग्रामीण विकास और आदिवासी मामलों के मंत्रालयों के बीच अंतःविभागीय समन्वय को मजबूत करना।
  • जैव विविधता डेटा प्रबंधन और ABS लेनदेन में पारदर्शिता के लिए तकनीक का उपयोग।
📝 प्रारंभिक अभ्यास
जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
  1. BMCs जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत पंचायत और नगरपालिका स्तर पर अनिवार्य हैं।
  2. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण सीधे स्थानीय स्तर पर BMCs का प्रबंधन करता है।
  3. BMCs स्थानीय जैविक संसाधनों का दस्तावेजीकरण करने वाले लोगों के जैव विविधता रजिस्टर तैयार करती हैं।
  • aकेवल 1 और 2
  • bकेवल 2 और 3
  • cकेवल 1 और 3
  • d1, 2 और 3 सभी
उत्तर: (c)
कथन 1 सही है क्योंकि जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 36 और 41 के अनुसार पंचायत और नगरपालिका स्तर पर BMCs अनिवार्य हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि BMCs स्थानीय स्तर पर संचालित होती हैं; NBA केवल निगरानी करता है, सीधे प्रबंधन नहीं। कथन 3 सही है क्योंकि BMCs लोगों के जैव विविधता रजिस्टर तैयार करती हैं।
📝 प्रारंभिक अभ्यास
जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत लाभ वितरण (Access and Benefit Sharing - ABS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
  1. ABS कोष जैविक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं से एकत्र किया जाता है।
  2. ABS तंत्र का प्रबंधन केवल राज्य जैव विविधता बोर्ड करते हैं।
  3. ABS आय संरक्षण में लगे स्थानीय समुदायों के साथ साझा की जाती है।
  • aकेवल 1 और 3
  • bकेवल 2
  • cकेवल 1 और 2
  • d1, 2 और 3 सभी
उत्तर: (a)
कथन 1 सही है क्योंकि ABS कोष जैविक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं से एकत्र किया जाता है। कथन 2 गलत है क्योंकि ABS का नियंत्रण राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पास है, न कि केवल राज्य बोर्डों के पास। कथन 3 सही है क्योंकि ABS आय संरक्षण में लगे स्थानीय समुदायों के कल्याण के लिए साझा की जाती है।

मुख्य प्रश्न

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत जैव विविधता प्रबंधन समितियों के माध्यम से विकेंद्रीकृत जैव विविधता शासन भारत के राष्ट्रीय और वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों में कैसे योगदान देता है? इस मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू करने में मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

झारखंड और JPSC से प्रासंगिकता

  • JPSC पेपर: पेपर 3 – पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जैव विविधता शासन और वन प्रबंधन पर केंद्रित
  • झारखंड का दृष्टिकोण: झारखंड के समृद्ध वन जैव विविधता और आदिवासी समुदाय BMCs के माध्यम से स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन और ABS तंत्र से लाभ प्राप्त करने के अवसर प्रदान करते हैं।
  • मुख्य बिंदु: झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में BMCs की भूमिका, क्षमता निर्माण की चुनौतियाँ और राज्य वन नीतियों के साथ एकीकरण पर प्रकाश डालना।
BMCs की भूमिका क्या है?

BMCs जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 36 और 41 के तहत गठित स्थानीय वैधानिक निकाय हैं। ये लोगों के जैव विविधता रजिस्टर तैयार करती हैं, जैविक संसाधनों की पहुंच नियंत्रित करती हैं और स्थानीय समुदायों के साथ लाभ वितरण सुनिश्चित करती हैं।

जैव विविधता अधिनियम के तहत ABS तंत्र कैसे काम करता है?

ABS जैविक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करता है, जिसके लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की मंजूरी आवश्यक होती है। एकत्रित धन संरक्षण और समुदायों के कल्याण में लगाया जाता है, जिससे जैव विविधता शासन और आजीविका का समर्थन होता है।

कूनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे का भारत के लिए क्या महत्व है?

भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और क्रियान्वयन योजना (NBSAP) 2024–2030 इस ढांचे के 30×30 लक्ष्य के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य 2030 तक 30% भूमि और समुद्री क्षेत्र का संरक्षण करना है, जो राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण और जलवायु अनुकूलता प्रयासों का मार्गदर्शन करता है।

तमिलनाडु और मेघालय को स्थानीय जैव विविधता शासन परियोजना के लिए क्यों चुना गया?

इन राज्यों को उनके जैव विविधता हॉटस्पॉट्स — तमिलनाडु के सथ्यमंगलम क्षेत्र और मेघालय के गारो हिल्स — के कारण चुना गया है, जहाँ सक्रिय समुदाय भागीदारी और स्थापित BMCs मौजूद हैं, जो विकेंद्रीकृत शासन मॉडल के पायलट के लिए उपयुक्त हैं।

BMCs को मुख्य रूप से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

मुख्य चुनौतियों में क्षमता की कमी, वित्त पोषण की कमी, तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव और मुख्यधारा के विकास योजनाओं के साथ समन्वय की कमी शामिल हैं, जिनके कारण कार्यान्वयन असमान और संरक्षण तथा आजीविका पर प्रभाव सीमित होता है।

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