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ओडिशा लॉ कमीशन का 2024 का मसौदा: घृणा भाषण और घृणा अपराध

2024 की शुरुआत में, ओडिशा लॉ कमीशन (OLC) ने एक स्वतंत्र कानून का मसौदा प्रस्तुत किया जिसमें घृणा भाषण और घृणा अपराधों को अपराध माना गया है। इसमें सात साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित है। यह मसौदा मौजूदा कानूनों में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए स्पष्ट परिभाषाएं और विशिष्ट दंडात्मक प्रावधान देता है। यह पहल ओडिशा में 2019 से 2022 के बीच सांप्रदायिक घटनाओं में 12% की वृद्धि के मद्देनजर, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 2022 के आंकड़ों के आधार पर की गई है और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान के निर्देशों के अनुरूप है।

UPSC प्रासंगिकता

  • GS पेपर 2: शासन - आंतरिक सुरक्षा, सांविधिक निकायों की भूमिका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संवैधानिक प्रावधान
  • GS पेपर 1: भारतीय समाज - सांप्रदायिकता, सामाजिक सौहार्द
  • निबंध: भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सौहार्द के बीच संतुलन

भारत में घृणा भाषण पर संवैधानिक और कानूनी ढांचा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था जैसे कारणों से उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वर्तमान में घृणा भाषण से संबंधित कानूनों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएं 153A, 295A और 505 शामिल हैं, साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 भी घृणा अपराधों के लिए लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रिया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) के फैसले में उचित प्रतिबंधों की संवैधानिक वैधता को स्वीकारा, लेकिन दुरुपयोग रोकने पर जोर दिया।

  • IPC की धारा 153A धार्मिक, जाति या नस्ल के आधार पर समूहों के बीच वैर बढ़ाने पर दंड लगाती है।
  • धारा 295A धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले जानबूझकर किए गए कृत्यों को अपराध मानती है।
  • धारा 505 सार्वजनिक अशांति फैलाने वाले बयानों पर कार्रवाई करती है।
  • अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ घृणा अपराधों को रोकता है।
  • केंद्र स्तर पर घृणा भाषण और अपराध के लिए कोई एकीकृत, व्यापक कानून न होने से प्रवर्तन असंगत रहता है।

ओडिशा में सांप्रदायिक हिंसा और घृणा अपराधों के आर्थिक प्रभाव

सांप्रदायिक हिंसा से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, जैसे उत्पादन में कमी, संपत्ति का नुकसान और निवेशकों का विश्वास कम होना। 2020 की आर्थिक सर्वे के अनुसार सामाजिक अशांति GDP वृद्धि को सालाना 0.5% तक कम कर सकती है। ओडिशा के 2023-24 के बजट में कानून व्यवस्था के लिए लगभग 3,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कानूनी सुधारों के लिए वित्तीय संभावनाएं दर्शाता है। राज्य का पर्यटन क्षेत्र, जो GDP का लगभग 2.5% योगदान देता है (ओडिशा आर्थिक सर्वे 2023), बेहतर सामाजिक सौहार्द से लाभान्वित हो सकता है।

  • 2019 से 2022 के बीच ओडिशा में सांप्रदायिक घटनाओं में 12% की बढ़ोतरी हुई (NCRB 2022)।
  • राष्ट्रीय स्तर पर घृणा अपराध सांप्रदायिक घटनाओं का लगभग 5% हिस्सा हैं (NCRB 2022)।
  • बेहतर कानून प्रवर्तन और कानूनी रोक से निवेशकों का विश्वास मजबूत हो सकता है और स्थानीय कारोबार बढ़ सकता है।
  • पर्यटन विकास के लिए सुरक्षा की भावना और सामाजिक सौहार्द जरूरी है।

घृणा भाषण और अपराध के शासन में संस्थागत भूमिका

ओडिशा लॉ कमीशन कानूनी सुधारों का मसौदा तैयार करता है; ओडिशा पुलिस विभाग कानून लागू करता है, जिसमें 2022 में विशेष जांच टीम ने 78% सांप्रदायिक मामलों का समाधान किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) अधिकारों के उल्लंघन पर नजर रखता है। केंद्र स्तर पर, गृह मंत्रालय (MHA) आंतरिक सुरक्षा नीतियों का समन्वय करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट अभिव्यक्ति और सार्वजनिक व्यवस्था पर संवैधानिक सीमाएं तय करता है।

  • OLC का मसौदा राज्य स्तर पर कानून की कमी को पूरा करता है।
  • ओडिशा पुलिस की SIT की प्रभावशीलता प्रवर्तन क्षमता दिखाती है।
  • NHRC निगरानी करता है लेकिन अभियोजन शक्तियां नहीं रखता।
  • MHA का काम नीतियों का समन्वय और राज्यों के साथ तालमेल बनाना है।
  • न्यायिक समीक्षा दुरुपयोग से बचाव सुनिश्चित करती है।

तुलनात्मक अध्ययन: जर्मनी का नेटवर्क प्रवर्तन अधिनियम (NetzDG)

2017 में लागू जर्मनी का NetzDG सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 24 घंटे के भीतर घृणा भाषण हटाने का आदेश देता है, नहीं तो 50 मिलियन यूरो तक का जुर्माना लगाया जाता है। इस सक्रिय नियामक ढांचे से ऑनलाइन घृणा भाषण की शिकायतों में 40% की कमी आई है (फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, जर्मनी 2023)। ओडिशा का मसौदा कानून डिजिटल क्षेत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और घृणा भाषण नियंत्रण के बीच संतुलन सीख सकता है।

पहलू ओडिशा मसौदा कानून जर्मनी का NetzDG
क्षेत्र घृणा भाषण और अपराध, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर ऑनलाइन घृणा भाषण
सजा 7 साल तक जेल, 5 लाख रुपये तक जुर्माना प्लेटफॉर्म के लिए 50 मिलियन यूरो तक जुर्माना, व्यक्तियों के लिए आपराधिक दंड
प्रवर्तन राज्य पुलिस और न्यायपालिका नियामक प्राधिकरण जो सोशल मीडिया अनुपालन देखता है
प्रभावशीलता प्रस्तावित; लागू होने और न्यायिक समीक्षा के अधीन प्रवर्तन के बाद ऑनलाइन शिकायतों में 40% कमी
संवैधानिक संतुलन अनुच्छेद 19(2) के प्रतिबंधों के अनुरूप; दुरुपयोग की चिंताएं बनी हुईं मजबूत कानूनी सुरक्षा, पारदर्शी शिकायत तंत्र

प्रस्तावित कानूनी ढांचे में मुख्य चुनौतियां और कमियां

भारत के मौजूदा कानूनों में घृणा भाषण और अपराध की स्पष्ट परिभाषा और समर्पित दंडात्मक प्रावधानों का अभाव है, जिससे प्रवर्तन असंगत और न्यायिक अस्पष्टता बनी रहती है। ओडिशा का मसौदा इस कमी को पूरा करने का प्रयास करता है, लेकिन केंद्र के कानूनों से तालमेल और दुरुपयोग से बचाव में चुनौतियां हैं। आलोचना या असहमति को घृणा भाषण से जोड़ने का खतरा भी मौजूद है, जो वैध अभिव्यक्ति को दबा सकता है।

  • मनमाने प्रवर्तन से बचने के लिए सटीक परिभाषाओं की जरूरत।
  • राज्य और केंद्र के कानूनों के बीच समन्वय आवश्यक।
  • अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा।
  • प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण ताकि कानून प्रवर्तन घृणा भाषण और वैध असहमति में फर्क कर सके।
  • अल्पसंख्यक आवाजों के खिलाफ दुरुपयोग रोकने के लिए निगरानी तंत्र।

महत्व और आगे का रास्ता

  • ओडिशा का मसौदा कानून घृणा भाषण और अपराध के लिए समर्पित कानूनी ढांचा प्रदान कर सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक व्यवस्था को मजबूत करता है।
  • लागू करने के लिए स्पष्ट संचालनात्मक दिशा-निर्देश और न्यायिक निगरानी जरूरी है ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था में संतुलन बना रहे।
  • राज्य स्तर की यह पहल केंद्र सरकार के लिए मार्गदर्शक बन सकती है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक घृणा भाषण और अपराध कानून बन सकता है।
  • डिजिटल नियमन के लिए जर्मनी के NetzDG जैसे मॉडलों से प्रेरणा लेकर ऑनलाइन घृणा भाषण से निपटना जरूरी है।
  • सामुदायिक जुड़ाव और जागरूकता अभियानों में निवेश कानूनी रोक के साथ मिलकर सांप्रदायिक तनाव कम कर सकता है।
📝 प्रारंभिक अभ्यास
भारत में घृणा भाषण कानूनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
  1. IPC की धारा 295A धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले जानबूझकर किए गए कृत्यों को अपराध मानती है।
  2. अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा भाषण को विशेष रूप से संबोधित करता है।
  3. सुप्रीम कोर्ट ने श्रिया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में घृणा भाषण पर सभी प्रतिबंधों को असंवैधानिक ठहराया।
  • aकेवल 1
  • bकेवल 2
  • cकेवल 1 और 3
  • d1, 2 और 3
उत्तर: (a)
कथन 1 सही है क्योंकि IPC 295A धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले जानबूझकर किए गए कृत्यों को अपराध मानती है। कथन 2 गलत है क्योंकि SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम जाति आधारित अत्याचारों को संबोधित करता है, सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं। कथन 3 गलत है; सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों को मान्यता दी है।
📝 प्रारंभिक अभ्यास
ओडिशा लॉ कमीशन के घृणा भाषण कानून मसौदे के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें:
  1. यह घृणा भाषण अपराधों के लिए 7 साल तक की जेल का प्रस्ताव करता है।
  2. मसौदा कानून ओडिशा में पहले से लागू और परिचालित है।
  3. इसमें घृणा भाषण उल्लंघनों के लिए 5 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।
  • aकेवल 1 और 3
  • bकेवल 2
  • cकेवल 1 और 2
  • d1, 2 और 3
उत्तर: (a)
कथन 1 और 3 सही हैं क्योंकि मसौदा 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव करता है। कथन 2 गलत है क्योंकि यह कानून अभी केवल सुझाव है और लागू नहीं हुआ है।

मुख्य प्रश्न

भारत में घृणा भाषण और घृणा अपराध के लिए समर्पित कानून की आवश्यकता का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, विशेषकर ओडिशा लॉ कमीशन के हालिया मसौदे के संदर्भ में। संवैधानिक चुनौतियों पर चर्चा करें और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने के उपाय सुझाएं।

झारखंड और JPSC प्रासंगिकता

  • JPSC पेपर: पेपर 2 - शासन और सामाजिक न्याय
  • झारखंड का दृष्टिकोण: झारखंड में सांप्रदायिक तनाव और जाति आधारित हिंसा देखी गई है; विशेष घृणा भाषण कानून कानूनी विकल्प और सामाजिक सौहार्द को मजबूत कर सकता है।
  • मुख्य बिंदु: राज्य-विशेष कानूनी ढांचे की जरूरत, प्रवर्तन चुनौतियां और संवैधानिक सुरक्षा पर आधारित उत्तर तैयार करें।
भारत में घृणा भाषण पर प्रतिबंध लगाने का संवैधानिक प्रावधान क्या है?

संविधान का अनुच्छेद 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) पर सार्वजनिक व्यवस्था जैसे कारणों से उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, जो घृणा भाषण को नियंत्रित करने का आधार है।

क्या भारत में घृणा भाषण के लिए कोई केंद्र सरकार का विशेष कानून है?

नहीं, भारत में फिलहाल घृणा भाषण के लिए कोई समर्पित केंद्रीय कानून नहीं है; मौजूदा प्रावधान IPC और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम जैसे विशेष कानूनों में बिखरे हुए हैं।

ओडिशा लॉ कमीशन घृणा भाषण अपराधों के लिए कौन सी सजा प्रस्तावित करता है?

OLC का मसौदा घृणा भाषण और अपराधों के लिए 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक जुर्माना प्रस्तावित करता है।

जर्मनी का NetzDG घृणा भाषण नियंत्रण में कैसे प्रभावी रहा?

NetzDG सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 24 घंटे में घृणा भाषण हटाने का आदेश देता है, नहीं तो भारी जुर्माना लगाता है, जिससे ऑनलाइन शिकायतों में 40% की कमी आई है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नियमन के बीच संतुलन का मॉडल है।

भारत में घृणा भाषण कानूनों के प्रवर्तन में क्या चुनौतियां हैं?

चुनौतियों में स्पष्ट परिभाषा का अभाव, असहमति को घृणा भाषण से जोड़ने का खतरा, केंद्र और राज्य कानूनों के बीच समन्वय की कमी, और कानून प्रवर्तन की क्षमता सीमित होना शामिल हैं।

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