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सीमा पार ई-कचरा व्यापार का संदर्भ और महत्व

साल 2024 में, थाईलैंड ने अमेरिका से आयात किए गए 284 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जब्त किया, जिसे झूठे तरीके से स्क्रैप मेटल के रूप में लेबल किया गया था। यह घटना अवैध सीमा पार ई-कचरा परिवहन की गंभीर समस्या को उजागर करती है, जिसका असर खासतौर पर भारत जैसे विकासशील देशों पर पड़ता है। ई-कचरा व्यापार में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल होते हैं जिन्हें फेंक दिया गया होता है और जिनमें लेड, मरकरी, कैडमियम जैसे खतरनाक तत्व होते हैं। कड़े नियमों के अभाव में यह व्यापार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और प्राप्तकर्ता देशों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है।

UPSC प्रासंगिकता

  • GS पेपर 3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी – अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधियाँ, कचरा प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण।
  • GS पेपर 2: राजनीति और शासन – पर्यावरण कानून, सुप्रीम कोर्ट के पर्यावरण संरक्षण से जुड़े फैसले।
  • निबंध: पर्यावरण शासन और सतत विकास की चुनौतियां।

ई-कचरा की परिभाषा और इसके खतरे

ई-कचरा में पुराने कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सर्किट बोर्ड, घरेलू उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। इनमें लेड, मरकरी, कैडमियम और ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स जैसे खतरनाक तत्व होते हैं। गलत तरीके से निपटान या अनौपचारिक रीसाइक्लिंग से मिट्टी और पानी प्रदूषित होते हैं, जिससे सांस, तंत्रिका तंत्र और प्रजनन स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, खासकर कमजोर वर्गों में।

विकसित से विकासशील देशों में ई-कचरा निर्यात के कारण

  • विकसित देशों में रीसाइक्लिंग की उच्च लागत और तकनीकी जटिलताएं ई-कचरा निर्यात को प्रोत्साहित करती हैं।
  • विकासशील देशों में सस्ती मजदूरी और कमजोर पर्यावरण नियम अनौपचारिक रीसाइक्लिंग को आकर्षित करते हैं।
  • इस प्रक्रिया से "कचरा उपनिवेशवाद" पैदा होता है, जो प्रदूषण के बोझ को अमीर देशों से गरीब देशों की ओर स्थानांतरित करता है।

भारत में ई-कचरा उत्पादन और प्रबंधन की स्थिति

  • भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ई-कचरा उत्पादक है, चीन और अमेरिका के बाद (Global E-waste Monitor 2024)।
  • ई-कचरा उत्पादन 2020 में लगभग 2.76 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2024 में 6.19 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है, और 2030 तक यह 14 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है।
  • कंप्यूटर उपकरण ई-कचरे का 65% हिस्सा बनाते हैं, इसके बाद बड़े उपकरण और मेडिकल उपकरण (15%), टेलीकॉम उपकरण (12%) और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (8%) हैं।
  • भारत में औपचारिक रीसाइक्लिंग के माध्यम से केवल 30% से कम ई-कचरा संसाधित होता है, जो क्षमता और नियमों के पालन में कमी को दर्शाता है (CPCB वार्षिक रिपोर्ट 2023)।

ई-कचरा व्यापार के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा

बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैजर्डस वेस्ट्स एंड देयर डिस्पोजल (1989) एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधि है जो खतरनाक कचरे, जिसमें ई-कचरा भी शामिल है, के परिवहन को नियंत्रित करती है। भारत इस संधि का हिस्सा है, जो उन देशों को खतरनाक कचरा निर्यात करने से रोकती है जिनके पास पर्यावरणीय प्रबंधन की क्षमता नहीं है।

देश के अंदर, ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए हैं, ई-कचरा के प्रबंधन को नियंत्रित करते हैं और अवैध आयात को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हैं (नियम 3 और नियम 12)। पर्यावरण अधिनियम की धारा 15 केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देती है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) अनुपालन की निगरानी करता है, जबकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) नीतियां बनाता है और अंतरराष्ट्रीय संधियों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित करता है। कस्टम विभाग खतरनाक कचरे के आयात-निर्यात को नियंत्रित करता है, लेकिन प्रवर्तन में चुनौतियां बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India (1996) पर्यावरण संरक्षण में राज्य की जिम्मेदारी को मजबूत करता है, जो नियमों के पालन के लिए आधार है।

ई-कचरा व्यापार और रीसाइक्लिंग के आर्थिक पहलू

  • वैश्विक ई-कचरा रीसाइक्लिंग बाजार का मूल्य 2023 में 49.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 5.1% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है (Fortune Business Insights)।
  • भारत में अनौपचारिक ई-कचरा रीसाइक्लिंग क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार देता है, लेकिन यह असुरक्षित और खतरनाक परिस्थितियों में काम करता है।
  • औपचारिक रीसाइक्लिंग की क्षमता भारत में उत्पन्न ई-कचरे का 30% से कम ही संभाल पाती है, जो उत्पादन और प्रबंधन के बीच असंतुलन दिखाता है।
  • थाईलैंड में 2024 की जब्ती से स्पष्ट है कि अवैध आयात और गलत लेबलिंग बाजार को प्रभावित करते हैं और औपचारिक रीसाइक्लिंग को कमजोर करते हैं।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच ई-कचरा नियमों की तुलना

पहलूभारतयूरोपीय संघ (EU)
कानूनी ढांचाई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहतवेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट (WEEE) निर्देश (2012/19/EU)
निर्माता की जिम्मेदारीएक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी (EPR) लागू है, लेकिन कमजोर प्रवर्तनसख्त EPR, स्पष्ट लक्ष्य और दंड
रीसाइक्लिंग दर30% से कम औपचारिक रीसाइक्लिंग40% से अधिक औपचारिक रीसाइक्लिंग
अवैध निर्यात नियंत्रणसीमित ट्रैकिंग और प्रवर्तन, बार-बार अवैध आयातमजबूत निर्यात नियंत्रण, अवैध शिपमेंट में कमी
अनौपचारिक क्षेत्रस्वास्थ्य जोखिमों के साथ प्रमुख अनौपचारिक रीसाइक्लिंगकठोर नियमों के कारण न्यूनतम अनौपचारिक भागीदारी

भारत के नियमों और प्रवर्तन में प्रमुख कमियां

  • ई-कचरा नियमों का कमजोर प्रवर्तन अवैध आयात और अनौपचारिक रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देता है।
  • सीमा पार ई-कचरा शिपमेंट की व्यापक ट्रैकिंग प्रणाली का अभाव निगरानी में बाधा है।
  • औपचारिक रीसाइक्लिंग की क्षमता अपर्याप्त है, जो बढ़ते ई-कचरा को संभाल नहीं पाती।
  • जागरूकता और क्षमता निर्माण की कमी नियमों के पालन को कम करती है।

आगे का रास्ता: नियमों और प्रवर्तन को मजबूत करना

  • कस्टम और CPCB के बीच समन्वय बढ़ाकर अवैध ई-कचरा शिपमेंट की पहचान और जब्ती को बेहतर बनाना।
  • बेसल कन्वेंशन के प्रोटोकॉल के अनुरूप ई-कचरा निर्यात-आयात के लिए उन्नत ट्रैकिंग और प्रमाणन प्रणाली लागू करना।
  • प्रोत्साहन और तकनीकी हस्तांतरण के जरिए औपचारिक रीसाइक्लिंग क्षमता बढ़ाना और अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कम करना।
  • एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी को सख्त लक्ष्यों और दंड के साथ मजबूत करना।
  • अनौपचारिक ई-कचरा प्रबंधन के खतरों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और जिम्मेदार निपटान को प्रोत्साहित करना।

प्रश्न अभ्यास

📝 प्रारंभिक अभ्यास
बेसल कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
  1. यह उन देशों को खतरनाक कचरा निर्यात करने से रोकता है जिनके पास पर्यावरणीय प्रबंधन की क्षमता नहीं है।
  2. भारत बेसल कन्वेंशन का सदस्य नहीं है।
  3. यह संधि सभी प्रकार के ठोस कचरे के व्यापार को नियंत्रित करती है।
  • aकेवल 1
  • bकेवल 2 और 3
  • cकेवल 1 और 3
  • d1, 2 और 3
उत्तर: (a)
कथन 1 सही है क्योंकि बेसल कन्वेंशन उन देशों को खतरनाक कचरा निर्यात करने से रोकता है जिनके पास पर्यावरणीय प्रबंधन की क्षमता नहीं है। कथन 2 गलत है क्योंकि भारत इस संधि का हिस्सा है। कथन 3 गलत है क्योंकि यह संधि खासतौर पर खतरनाक कचरे को नियंत्रित करती है, सभी ठोस कचरे को नहीं।
📝 प्रारंभिक अभ्यास
भारत के ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
  1. ये नियम अन्य देशों से ई-कचरा आयात पर रोक लगाते हैं।
  2. ये नियम इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी (EPR) अनिवार्य करते हैं।
  3. ये नियम अनौपचारिक क्षेत्र की रीसाइक्लिंग की अनुमति देते हैं।
  • aकेवल 1 और 2
  • bकेवल 2
  • cकेवल 1 और 3
  • d1, 2 और 3
उत्तर: (a)
कथन 1 और 2 सही हैं; नियम ई-कचरा आयात पर रोक लगाते हैं और EPR अनिवार्य करते हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि अनौपचारिक रीसाइक्लिंग कानूनी रूप से मान्य नहीं है और यह एक चुनौती है।

मुख्य प्रश्न

भारत में सीमा पार ई-कचरा व्यापार के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता पर गंभीर विश्लेषण करें। कानूनी ढांचे, चुनौतियों पर चर्चा करें और प्रबंधन व प्रवर्तन सुधार के लिए सुझाव दें।

झारखंड और JPSC प्रासंगिकता

  • JPSC पेपर: पेपर 3 – पर्यावरण और पारिस्थितिकी, कचरा प्रबंधन।
  • झारखंड का कोण: झारखंड में अनौपचारिक ई-कचरा रीसाइक्लिंग केंद्र हैं, जिनका स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव है।
  • मुख्य बिंदु: झारखंड के अनौपचारिक क्षेत्र की चुनौतियां, औपचारिक ढांचे की जरूरत और राष्ट्रीय नीतियों के साथ समन्वय।
बेसल कन्वेंशन क्या है और इसका ई-कचरे से क्या संबंध है?

बेसल कन्वेंशन (1989) एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो खतरनाक कचरे, जिसमें ई-कचरा भी शामिल है, के सीमा पार परिवहन को नियंत्रित करती है। इसका उद्देश्य उन देशों में खतरनाक कचरा फेंकने से रोकना है जिनके पास उचित निपटान क्षमता नहीं है, जिससे अवैध ई-कचरा व्यापार पर नियंत्रण होता है।

भारत के ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 की मुख्य धाराएं क्या हैं?

ये नियम ई-कचरा उत्पादन, संग्रह, भंडारण, परिवहन और निपटान को नियंत्रित करते हैं। ये अवैध आयात को रोकते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी (EPR) लागू करते हैं और पर्यावरण व स्वास्थ्य जोखिम कम करने के लिए औपचारिक रीसाइक्लिंग को अनिवार्य करते हैं।

अनौपचारिक ई-कचरा रीसाइक्लिंग क्यों समस्या है?

अनौपचारिक रीसाइक्लिंग में अक्सर खुले में जलाना और एसिड बाथ जैसे असुरक्षित तरीके अपनाए जाते हैं, जिससे कामगारों को विषैले पदार्थों का खतरा होता है और पर्यावरण प्रदूषित होता है। यह बिना नियमों के होता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है।

EU के WEEE निर्देश और भारत के ई-कचरा नियमों में क्या अंतर है?

EU का WEEE निर्देश सख्त निर्माता जिम्मेदारी लागू करता है, औपचारिक रीसाइक्लिंग दर 40% से अधिक है और ई-कचरा निर्यात पर कड़े नियंत्रण हैं। भारत में नियम कमजोर प्रवर्तन वाले हैं, औपचारिक रीसाइक्लिंग 30% से कम है और अनौपचारिक क्षेत्र की भागीदारी अधिक है।

भारत में सीमा पार ई-कचरा नियमों को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

कस्टम प्रवर्तन को मजबूत करना, ट्रैकिंग सिस्टम लागू करना, औपचारिक रीसाइक्लिंग क्षमता बढ़ाना, EPR को सख्त करना और जन जागरूकता बढ़ाना जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

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