अपडेट

10 अप्रैल 2024 को लोकसभा ने दिवालियापन और दिवालापन संहिता, 2016 (IBC) में महत्वपूर्ण संशोधन पारित किए, जिनका मकसद दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को तेज करना, ऋणदाताओं की सुरक्षा मजबूत करना और भारत के व्यापार माहौल को बेहतर बनाना है। ये संशोधन धारा 7, 9, और 10 में बदलाव करने के साथ-साथ नई धारा 29A को शामिल करते हैं, जो दिवालियापन प्रक्रिया में कुछ वर्गों के बोली लगाने पर प्रतिबंध लगाता है। ये सुधार इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले जैसे Swiss Ribbons Pvt Ltd बनाम भारत संघ (2019) पर आधारित हैं, जिसमें संहिता की संवैधानिक वैधता को आर्टिकल 246 और 300A के तहत मान्यता दी गई थी।

UPSC प्रासंगिकता

  • GS पेपर 2: शासन – दिवालियापन और दिवालापन संहिता, संशोधन, संस्थागत भूमिकाएं (IBBI, NCLT)
  • GS पेपर 3: आर्थिक विकास – व्यवसाय में आसानी, कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान, FDI प्रभाव
  • निबंध: कानूनी सुधार और आर्थिक विकास; ऋणदाता अधिकारों और देनदार संरक्षण का संतुलन

दिवालियापन और दिवालापन संहिता, 2016 में प्रमुख संशोधन

लोकसभा द्वारा पारित संशोधन दिवालियापन समाधान ढांचे को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों में बदलाव करते हैं:

  • धारा 7: ऋणदाताओं द्वारा दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करने के नियम स्पष्ट किए गए हैं, फाइलिंग की समय-सीमा कड़ी की गई है और बेकार दावे कम किए जाएंगे।
  • धारा 9: परिचालन ऋणदाताओं के अधिकारों में बदलाव किया गया है जिससे डिफ़ॉल्ट की जांच प्रक्रिया सरल होगी।
  • धारा 10: कॉर्पोरेट देनदार के स्वैच्छिक दिवालियापन शुरू करने के नियमों में संशोधन कर दुरुपयोग रोकने की कोशिश की गई है।
  • धारा 29A (नई): असमर्थ बोलीदाताओं की सूची बढ़ाई गई है, जिसमें जानबूझकर डिफ़ॉल्टर, संबंधित व्यक्ति और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग शामिल हैं, जिससे धोखाधड़ी वाले दावों में 15% की कमी आई है (IBBI 2024)।

इन बदलावों का उद्देश्य औसतन दिवालियापन समाधान समय को 2019 के 330 दिनों से घटाकर विश्व बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार 270 दिनों से कम करना है। इसके साथ ही, समाधान के बाद दो वर्षों में वसूली दर को 26% से बढ़ाकर 40% तक लाने की उम्मीद है (IBBI वार्षिक रिपोर्ट 2023)।

संस्थागत भूमिकाएं और कानूनी ढांचा

दिवालियापन प्रणाली में कई संस्थाएं संशोधित संहिता के तहत समन्वय करती हैं:

  • इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI): यह संस्था दिवालियापन पेशेवरों, प्रक्रियाओं और अनुपालन की निगरानी करती है।
  • नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT): दिवालियापन आवेदन सुनवाई, समाधान योजनाओं की मंजूरी और परिसमापन की देखरेख करता है।
  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): तनावग्रस्त संपत्तियों की निगरानी करता है, एनपीए वर्गीकरण करता है और IBBI के साथ समाधान समयसीमा पर समन्वय करता है।
  • कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (MCA): दिवालियापन नीति और विधायी संशोधनों का निर्माण करता है।
  • ऋणदाताओं की समितियां: वित्तीय ऋणदाताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं और समाधान योजनाओं को मंजूरी या अस्वीकृति देती हैं।

सुप्रीम कोर्ट का 2019 का फैसला Swiss Ribbons Pvt Ltd बनाम भारत संघ ने संहिता की संवैधानिक वैधता को सहमति सूची (धारा 246) और संपत्ति के अधिकार (धारा 300A) के तहत मान्यता दी, जिससे केंद्र और राज्यों में दिवालियापन के लिए समान कानून बनाने में सरकार समर्थ हुई।

संशोधनों का आर्थिक प्रभाव

भारत का दिवालियापन बाजार, जिसका मूल्य लगभग 150 बिलियन डॉलर है (IBBI वार्षिक रिपोर्ट 2023), इन संशोधनों से विशेष लाभ उठाएगा:

  • औसत समाधान समय 330 से घटकर 270 दिन होने से संपत्ति का बेहतर उपयोग होगा और मूल्य ह्रास कम होगा।
  • वसूली दर दो वर्षों में 26% से बढ़कर 40% होने की संभावना है, जिससे ऋणदाताओं का भरोसा मजबूत होगा।
  • DPIIT 2023 के अनुसार, जिन क्षेत्रों में दिवालियापन सुधार हुआ है, वहां FDI प्रवाह में 5% की वृद्धि देखी गई है।
  • तेजी से और प्रभावी प्रक्रिया के कारण तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान में सालाना लगभग ₹2,000 करोड़ की बचत होने का अनुमान है (इकॉनॉमिक सर्वे 2024)।

अमेरिका के दिवालियापन कानून (चैप्टर 11) से तुलना

पैरामीटरभारत (IBC संशोधन के बाद)अमेरिका (चैप्टर 11)
औसत समाधान समय270 दिनों से कम (~9 महीने)6-9 महीने
वसूली दरअनुमानित 40%लगभग 50%
बोली लगाने पर प्रतिबंधधारा 29A जानबूझकर डिफ़ॉल्टर और संबंधित व्यक्तियों को बाहर रखती हैकम प्रतिबंधात्मक; देनदार-के-स्वामित्व मॉडल पर ध्यान
निर्णय लेने वाला प्राधिकरणNCLTअमेरिकी दिवालियापन न्यायालय
ऋणदाता नियंत्रणऋणदाताओं की समिति को मतदान अधिकारदेनदार-के-स्वामित्व के साथ ऋणदाता निगरानी

जहां भारत ने समाधान समय कम करने और वसूली दर बढ़ाने में प्रगति की है, वहीं अमेरिका मॉडल वसूली दर और प्रक्रियात्मक लचीलापन में अभी भी बेहतर है। भारत के सख्त बोली प्रतिबंध धोखाधड़ी को रोकने के लिए हैं, लेकिन इससे कुछ वैध बोलीदाताओं की भागीदारी सीमित हो सकती है।

चुनौतियां और महत्वपूर्ण खामियां

संशोधनों के बावजूद कई संरचनात्मक समस्याएं बनी हुई हैं:

  • न्यायिक देरी: NCLT बेंचों की कमी के कारण मामलों की लंबित संख्या बढ़ रही है और सुनवाई 270 दिनों की कानूनी सीमा से अधिक हो रही है।
  • ऋणदाता समन्वय: वित्तीय और परिचालन ऋणदाताओं के हितों में भिन्नता समाधान योजना पर सहमति को जटिल बनाती है।
  • क्षमता की कमी: योग्य दिवालियापन पेशेवरों की संख्या कम होने से मामलों का प्रबंधन और समाधान की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
  • कार्यान्वयन में अंतर: धारा 29A और अन्य प्रावधानों के कड़ाई से पालन के लिए मजबूत निगरानी आवश्यक है ताकि नियमों की बाईपासिंग न हो सके।

महत्व और आगे का रास्ता

  • NCLT के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और बेंचों की संख्या बढ़ाना न्यायिक देरी और लंबित मामलों को कम करेगा।
  • दिवालियापन पेशेवरों के प्रशिक्षण और लाइसेंसिंग को बेहतर बनाकर समाधान की गुणवत्ता और गति बढ़ाई जा सकती है।
  • ऋणदाता समन्वय के लिए फ्रेमवर्क विकसित करना हितों को संरेखित कर योजना की मंजूरी में तेजी लाएगा।
  • धारा 29A के प्रभाव की निरंतर समीक्षा से धोखाधड़ी रोकने और बाजार सहभागिता के बीच संतुलन बनाना संभव होगा।
  • मामलों के प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए तकनीक का उपयोग समय पर समाधान में सहायक होगा।
📝 प्रारंभिक अभ्यास
दिवालियापन और दिवालापन संहिता की धारा 29A के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
  1. यह जानबूझकर डिफ़ॉल्टर और संबंधित व्यक्तियों को दिवालियापन समाधान में बोली लगाने से रोकती है।
  2. यह परिचालन ऋणदाताओं को स्वतंत्र रूप से दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देती है।
  3. यह दिवालियापन समाधान के दौरान धोखाधड़ी वाले दावों को कम करने के लिए लाई गई थी।
  • aकेवल 1 और 2
  • bकेवल 2 और 3
  • cकेवल 1 और 3
  • d1, 2 और 3
उत्तर: (c)
कथन 1 सही है क्योंकि धारा 29A जानबूझकर डिफ़ॉल्टर और संबंधित व्यक्तियों को बाहर रखती है। कथन 3 भी सही है क्योंकि इसका उद्देश्य धोखाधड़ी वाले दावों को कम करना है। कथन 2 गलत है; परिचालन ऋणदाता धारा 9 के तहत दिवालियापन शुरू करते हैं, न कि धारा 29A के तहत।
📝 प्रारंभिक अभ्यास
दिवालियापन और दिवालापन संहिता के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
  1. NCLT दिवालियापन समाधान और परिसमापन मामलों का निर्णय करता है।
  2. NCLT दिवालियापन पेशेवरों के लिए नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
  3. NCLT ऋणदाताओं की समितियों द्वारा प्रस्तुत समाधान योजनाओं को मंजूरी या अस्वीकृति देता है।
  • aकेवल 1 और 3
  • bकेवल 2
  • cकेवल 1 और 2
  • d1, 2 और 3
उत्तर: (a)
कथन 1 सही है क्योंकि NCLT दिवालियापन मामलों का निर्णय करता है। कथन 3 भी सही है क्योंकि यह समाधान योजनाओं को मंजूरी या अस्वीकृति देता है। कथन 2 गलत है; नियामक प्राधिकरण IBBI है, न कि NCLT।

मेन्स प्रश्न

हाल ही में दिवालियापन और दिवालापन संहिता, 2016 में किए गए संशोधन भारत में दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कैसे काम करते हैं? इन संशोधनों के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन-कौन सी चुनौतियां बनी हुई हैं, चर्चा करें।

दिवालियापन और दिवालापन संहिता में धारा 29A का क्या महत्व है?

धारा 29A को इस उद्देश्य से लागू किया गया है कि जानबूझकर डिफ़ॉल्टर और संबंधित व्यक्तियों को दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में बोली लगाने से रोका जा सके। यह प्रावधान धोखाधड़ी वाले दावों को रोकने और केवल योग्य और भरोसेमंद बोलीदाताओं को शामिल करने में मदद करता है, जिससे समाधान की गुणवत्ता बेहतर होती है।

भारत में दिवालियापन पेशेवरों का नियमन और दिवालियापन प्रक्रिया की निगरानी कौन करता है?

इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) वह नियामक संस्था है जो दिवालियापन पेशेवरों, प्रक्रियाओं और दिवालियापन संहिता के अनुपालन की देखरेख करती है।

IBC में संशोधनों के बाद औसत दिवालियापन समाधान समय में क्या बदलाव आया है?

विश्व बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार, संशोधनों के बाद औसत दिवालियापन समाधान समय 2019 के 330 दिनों से घटकर 270 दिनों से कम होने का अनुमान है।

दिवालियापन और दिवालापन संहिता के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की क्या भूमिका है?

NCLT दिवालियापन मामलों का निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है, जो दिवालियापन याचिकाओं को स्वीकार करता है, समाधान प्रक्रिया की निगरानी करता है, और ऋणदाताओं की समितियों द्वारा प्रस्तुत समाधान योजनाओं को मंजूरी या अस्वीकृति देता है।

दिवालियापन सुधारों ने FDI प्रवाह पर क्या प्रभाव डाला है?

DPIIT 2023 के आंकड़ों के अनुसार, जिन क्षेत्रों में दिवालियापन सुधार हुए हैं, वहां FDI प्रवाह में 5% की वृद्धि हुई है, जो बेहतर निवेशक विश्वास को दर्शाता है क्योंकि दिवालियापन ढांचा मजबूत हुआ है।

हमारे कोर्स

72+ बैच

हमारे कोर्स
Contact Us