अपडेट

सरकार गठन में राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व

राज्यपाल भारत के संविधान (1950) के तहत किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार, राज्यपाल को उस मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी होती है जिसे राज्य विधान सभा में बहुमत समर्थन प्राप्त हो। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की कार्यपालिका भूमिकाएं परिभाषित हैं, जबकि अनुच्छेद 174(2) उन्हें विधानसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार देता है। सरकार गठन के दौरान राज्यपाल का मुख्य कर्तव्य एक ऐसी स्थिर सरकार सुनिश्चित करना है जिसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त हो।

  • अनुच्छेद 164(1): बहुमत समर्थन के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति।
  • अनुच्छेद 163: मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल के कार्यपालिका कर्तव्य।
  • अनुच्छेद 174(2): विधानसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार।
  • सरकारिया आयोग (1988): राज्यपाल की निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादा पर जोर।

राज्यपाल के विवेकाधिकार की सीमा तय करने वाले न्यायिक निर्णय

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने विशेषकर टकरावपूर्ण विधानसभा में राज्यपाल के विवेकाधिकार को स्पष्ट किया है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के ऐतिहासिक निर्णय में राज्यपाल को शीघ्र फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए ताकि बहुमत का निर्धारण हो सके। नबाम रेबिया बनाम उपसभापति (2016) में कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के लिए समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर बल दिया, जिससे राज्यपाल के विवेकाधिकार में अनावश्यक विलंब पर रोक लगी। ये फैसले राजनीतिक पक्षपात और अस्थिरता को रोकने का प्रयास हैं।

  • एस.आर. बोम्मई (1994): बहुमत का अंतिम परीक्षण फ्लोर टेस्ट।
  • नबाम रेबिया (2016): फ्लोर टेस्ट के लिए समय सीमा और प्रक्रिया।
  • न्यायपालिका द्वारा राज्यपाल की तटस्थता और विवेकाधिकार के दुरुपयोग से बचाव।

स्थिर सरकार गठन के आर्थिक प्रभाव

राज्य स्तर पर राजनीतिक स्थिरता सीधे आर्थिक विकास और निवेश के माहौल को प्रभावित करती है। स्थिर सरकार वाले राज्यों में नीतियों का निरंतर पालन होता है, जो उच्च GDP वृद्धि दर और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को आकर्षित करता है। उदाहरण के तौर पर, तमिलनाडु की GDP वृद्धि 2022-23 में 8.5% रही, जो राजनीतिक रूप से अस्थिर राज्यों की तुलना में काफी अधिक है जहां वृद्धि 5% से कम है (CSO डेटा)। कर्नाटक ने 2023 में 12 अरब डॉलर का FDI आकर्षित किया, जो राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका से सुदृढ़ शासन के आर्थिक लाभ को दर्शाता है।

  • तमिलनाडु GDP वृद्धि: 8.5% (2022-23, CSO)।
  • कर्नाटक FDI प्रवाह: 12 अरब डॉलर (2023, DPIIT)।
  • राजनीतिक स्थिरता से नीति अनिश्चितता कम होती है, निवेश बढ़ते हैं।

राज्य सरकार गठन में प्रमुख संस्थाएं

राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में सरकार गठन के लिए पार्टियों को आमंत्रित करते हैं। राज्य विधान सभा बहुमत समर्थन के जरिए लोकतांत्रिक जनादेश प्रदान करती है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) निष्पक्ष चुनाव कराकर सरकार गठन का मंच तैयार करता है। सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के अधिकारों की व्याख्या करता है, जबकि सरकारिया आयोग केंद्र-राज्य संबंधों और राज्यपाल की निष्पक्षता पर सलाह देता है।

  • राज्यपाल: मुख्यमंत्री नियुक्ति और विवेकाधिकार का प्रयोग।
  • राज्य विधान सभा: सरकार के लिए बहुमत समर्थन तय करती है।
  • निर्वाचन आयोग: चुनाव कर लोकतांत्रिक वैधता सुनिश्चित करता है।
  • सुप्रीम कोर्ट: राज्यपाल के विवेकाधिकार और फ्लोर टेस्ट पर न्यायिक निगरानी।
  • सरकारिया आयोग: राज्यपाल की तटस्थता और संवैधानिक मर्यादा पर सुझाव।

भारत और यूनाइटेड किंगडम में सरकार गठन की तुलना

पहलूभारतयूनाइटेड किंगडम
संवैधानिक प्रमुखराज्यपाल (राज्य स्तर)सिंहासनाधीश
सरकार गठन में भूमिकाविवेकाधिकार, खासकर टकरावपूर्ण विधानसभा मेंऔपचारिक; स्पष्ट बहुमत पर पीएम नियुक्ति
कानूनी ढांचासंवैधानिक प्रावधान और न्यायिक निर्णयकोडिफाइड रीतियां और Fixed-term Parliaments Act 2011
विवेकाधिकार की अस्पष्टताअधिक; विवादों का कारणकम; स्पष्ट प्रक्रिया
स्थिरता के उपायफ्लोर टेस्ट, राज्यपाल का विवेकाधिकारनिश्चित पार्लियामेंटरी अवधि, सहमति के बिना विघटन नहीं

राज्यपाल की भूमिका और विवेकाधिकार में चुनौतियां

टकरावपूर्ण विधानसभा में राज्यपाल के विवेकाधिकार के लिए कोई संहिताबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया न होना राजनीतिक पक्षपात और अस्थिरता के लिए जगह बनाता है। न्यायिक निर्देश इस कमी को कुछ हद तक पूरा करते हैं, परंतु इनके लिए कोई विधायी समर्थन या राज्यों में समानता नहीं है। इससे असंगत प्रथाएं होती हैं जो लोकतांत्रिक वैधता और शासन की स्थिरता को कमजोर करती हैं।

  • सरकार गठन में राज्यपाल के विवेकाधिकार के लिए कोई विधिक कानून नहीं।
  • न्यायिक निर्देश सलाहात्मक हैं और सभी राज्यों में समान रूप से लागू नहीं।
  • पक्षपाती नियुक्तियां और फ्लोर टेस्ट में विलंब आम हैं।
  • स्पष्ट और संहिताबद्ध रीतियों की मांग बढ़ रही है।

महत्व और आगे का रास्ता

  • टकरावपूर्ण विधानसभा में राज्यपाल के विवेकाधिकार की प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध कर पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
  • सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार फ्लोर टेस्ट के लिए अनिवार्य समय सीमा लागू करें।
  • संस्थानिक निगरानी के जरिए राज्यपाल की तटस्थता मजबूत करें, संभवतः संसदीय नियंत्रण के माध्यम से।
  • राज्यों में समान नियम लागू कर राजनीतिक दुरुपयोग से बचाव करें।
  • राजनीतिक दलों को संवैधानिक रीतियों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करें ताकि स्थिर सरकारें बन सकें।

UPSC प्रासंगिकता

  • GS पेपर 2: भारतीय संविधान—राज्यपाल की भूमिका, केंद्र-राज्य संबंध
  • GS पेपर 2: न्यायपालिका—राज्यपाल के विवेकाधिकार पर महत्वपूर्ण फैसले
  • निबंध: भारत में राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक शासन
📝 प्रारंभिक अभ्यास
सरकार गठन में राज्यपाल की भूमिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
  1. राज्यपाल को हमेशा सबसे बड़ी पार्टी को सरकार गठन का न्योता देना चाहिए।
  2. टकरावपूर्ण विधानसभा में मुख्यमंत्री नियुक्ति के लिए राज्यपाल विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
  3. सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत की पुष्टि के लिए समयबद्ध फ्लोर टेस्ट अनिवार्य किया है।
  • aकेवल 1 और 2
  • bकेवल 2 और 3
  • cकेवल 1 और 3
  • d1, 2 और 3
उत्तर: (b)
कथन 1 गलत है क्योंकि राज्यपाल को केवल सबसे बड़ी पार्टी को न्योता देना आवश्यक नहीं है यदि वह बहुमत साबित नहीं कर पाती। कथन 2 सही है क्योंकि टकरावपूर्ण विधानसभा में राज्यपाल विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं। कथन 3 भी सही है, एस.आर. बोम्मई और नबाम रेबिया के फैसलों के अनुसार फ्लोर टेस्ट समय पर कराना अनिवार्य है।
📝 प्रारंभिक अभ्यास
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
  1. यह अनुच्छेद राज्यपाल को उस मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का निर्देश देता है जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो।
  2. अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल के निर्णय पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
  3. अनुच्छेद 164(1) राज्यपाल को मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार भी देता है।

इनमें से कौन-से कथन सही हैं?

  • aकेवल 1
  • b1 और 2
  • c2 और 3
  • d1, 2 और 3
उत्तर: (b)
कथन 1 सही है क्योंकि अनुच्छेद 164(1) के अनुसार बहुमत पाने वाले मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। कथन 2 भी सही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के निर्णय की समीक्षा कर सकता है। कथन 3 गलत है क्योंकि मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना सीधे इस अनुच्छेद के तहत नहीं आता, बल्कि यह विधानसभा में विश्वास के आधार पर होता है।

मुख्य प्रश्न

“राज्य सरकारों के गठन में राज्यपाल के विवेकाधिकार आवश्यक तो हैं लेकिन उनका दुरुपयोग राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करता है।” संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में आलोचनात्मक समीक्षा करें।

झारखंड और JPSC प्रासंगिकता

  • JPSC पेपर: पेपर II – भारतीय राजनीति और शासन
  • झारखंड का दृष्टिकोण: झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता और राज्यपाल के विवेकाधिकार हस्तक्षेप की घटनाएं आम हैं, जो इस विषय को स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण बनाती हैं।
  • मुख्य बिंदु: झारखंड के राजनीतिक इतिहास, सरकार गठन में राज्यपाल की भूमिका और शासन व विकास पर प्रभाव पर चर्चा करें।
मुख्यमंत्री नियुक्ति के लिए राज्यपाल किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत कार्य करते हैं?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल को वह मुख्यमंत्री नियुक्त करना होता है जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो।

क्या राज्यपाल स्वतंत्र रूप से सरकार गठन में निर्णय ले सकते हैं?

राज्यपाल मुख्यतः तब विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं जब कोई स्पष्ट बहुमत न हो, अन्यथा वे अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं।

एस.आर. बोम्मई मामले में राज्यपाल के अधिकारों पर क्या निर्णय हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में कहा कि बहुमत निर्धारित करने का अंतिम तरीका फ्लोर टेस्ट है और राज्यपाल के विवेकाधिकार को सीमित किया।

राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए राजनीतिक स्थिरता क्यों जरूरी है?

राजनीतिक स्थिरता से नीतियों का निरंतर पालन होता है, जिससे निवेश आकर्षित होते हैं और GDP में वृद्धि होती है, जैसा कि तमिलनाडु की 8.5% वृद्धि में देखा गया।

राज्यपाल के विवेकाधिकार में क्या कमी है?

टकरावपूर्ण विधानसभा में विवेकाधिकार के लिए कोई संहिताबद्ध और समान प्रक्रिया नहीं है, जिससे पक्षपाती निर्णय और अस्थिरता होती है।

हमारे कोर्स

72+ बैच

हमारे कोर्स
Contact Us