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दिल्ली की TOD नीति का परिचय

2024 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने दिल्ली की ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति शुरू की, जिसका मकसद मेट्रो, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) और रेलवे कॉरिडोर के 500 मीटर के भीतर के इलाकों का रणनीतिक विकास करना है। इस नीति के तहत किफायती आवास और मिश्रित उपयोग वाले विकास को जोड़ा जाएगा ताकि सतत शहरी गतिशीलता को बढ़ावा मिले, पर्यावरणीय प्रभाव कम हो और निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो। लगभग 500 हेक्टेयर भूमि को खोलते हुए, इस नीति के तहत 1,00,000 से अधिक किफायती आवास इकाइयां बनाने और पैदल चलने योग्य, ट्रांजिट-फ्रेंडली मोहल्लों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।

UPSC प्रासंगिकता

  • GS पेपर III: अवसंरचना, शहरी योजना, सतत विकास, आवास नीतियां
  • GS पेपर II: शहरी शासन, स्थानीय निकाय, संवैधानिक प्रावधान (73वां और 74वां संशोधन)
  • निबंध: शहरीकरण और सतत गतिशीलता

दिल्ली की TOD नीति का संवैधानिक और कानूनी ढांचा

दिल्ली की TOD नीति एक जटिल कानूनी ढांचे के तहत काम करती है, जिसमें संवैधानिक प्रावधान और शहरी विकास कानून शामिल हैं। अनुच्छेद 243W और 243ZG के तहत 73वें और 74वें संशोधनों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को योजना और विकास की शक्तियां दी गई हैं। दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट, 1957 भूमि उपयोग और शहरी योजना को नियंत्रित करता है, जबकि रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (RERA) आवास परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ट्रांजिट संचालन मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) एक्ट, 2002 के तहत नियंत्रित होते हैं और पर्यावरणीय मानक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आते हैं।

  • अनुच्छेद 243W और 243ZG: नगरपालिका निगमों और शहरी स्थानीय निकायों को योजना बनाने का अधिकार।
  • दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट, 1957: भूमि उपयोग और शहरी विकास प्राधिकरण।
  • RERA 2016: रियल एस्टेट में पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण।
  • मेट्रो रेलवे एक्ट, 2002: मेट्रो संचालन और सुरक्षा मानक।
  • पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण।

दिल्ली की TOD नीति की मुख्य विशेषताएं और भौगोलिक सीमा

इस नीति के तहत दिल्ली में 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को TOD के लिए चिन्हित किया गया है, जो मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के 500 मीटर के भीतर आता है। इसमें लगभग 80 वर्ग किलोमीटर भूमि पूलिंग ज़ोन, कम घनत्व वाले आवासीय इलाके और अवैध कॉलोनियां शामिल हैं जिन्हें पुनर्विकास के लिए लक्षित किया गया है। TOD क्षेत्रों में कम से कम 65% निर्मित क्षेत्र किफायती आवास के लिए आरक्षित होगा, जिसमें प्रत्येक इकाई का आकार 100 वर्ग मीटर तक सीमित रखा गया है ताकि यह किफायती बना रहे। शेष 35% क्षेत्र वाणिज्यिक और ऑफिस उपयोग के लिए रखा गया है, जिससे मिश्रित उपयोग और पैदल चलने योग्य माहौल को बढ़ावा मिलेगा।

  • 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र TOD के लिए चिन्हित, जिसमें मेट्रो और RRTS कॉरिडोर शामिल।
  • भूमि पूलिंग से अवैध कॉलोनियों और कम घनत्व वाले इलाकों को एकीकृत करना।
  • निर्मित क्षेत्र का 65% हिस्सा किफायती आवास के लिए, इकाई आकार 100 वर्ग मीटर तक सीमित।
  • 35% क्षेत्र वाणिज्यिक, ऑफिस और मनोरंजन के लिए।
  • पैदल चलने की सुविधा और ट्रांजिट हब से समन्वय पर जोर।

आर्थिक प्रभाव और शहरी गतिशीलता के लाभ

दिल्ली की TOD नीति अगले पांच वर्षों में ₹10,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करने का अनुमान है, जिससे 1,00,000 से अधिक किफायती आवास इकाइयां विकसित होंगी, जो मुख्य रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए लक्षित हैं। इस नीति से परिवहन खर्च में 20% तक की कमी होने की उम्मीद है क्योंकि लोग ट्रांजिट के नजदीक रहेंगे। ट्रांजिट हब के आसपास पैदल आवागमन बढ़ने से स्थानीय व्यवसायों की आमदनी में 15-20% तक की वृद्धि होगी। पर्यावरणीय दृष्टि से, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार TOD क्षेत्रों में वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण में 10-15% तक की कमी आएगी, जो दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधार योजना में मददगार साबित होगी।

  • ₹10,000 करोड़ का निवेश अगले 5 वर्षों में (MoHUA, 2024)।
  • 1,00,000+ किफायती आवास इकाइयां लक्षित आय वर्ग के लिए (DDA, 2024)।
  • परिवारों के परिवहन खर्च में 20% कमी (MoHUA आर्थिक विश्लेषण, 2024)।
  • ट्रांजिट हब के पास वाणिज्यिक पैदल यातायात में 15-20% वृद्धि (दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण, 2023)।
  • TOD क्षेत्रों में वाहनों के प्रदूषण में 10-15% कमी (CPCB, 2023)।
  • दिल्ली की 60% से अधिक आबादी वर्तमान में मेट्रो स्टेशन से 1 किमी के भीतर रहती है (DMRC, 2023)।

संस्थागत भूमिकाएं और समन्वय

दिल्ली की TOD नीति के क्रियान्वयन में कई संस्थाएं सहयोग करती हैं। आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय नीति बनाता है और निगरानी करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) TOD क्षेत्रों में भूमि आवंटन और शहरी योजना का प्रबंधन करता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ट्रांजिट अवसंरचना उपलब्ध कराता है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) RRTS कॉरिडोर का कार्यान्वयन करता है। नगर निगम दिल्ली (MCD) स्थानीय शासन, भवन नियमों और पर्यावरण अनुपालन का पालन सुनिश्चित करता है।

  • MoHUA: नीति निर्माण, वित्त पोषण और निगरानी।
  • DDA: भूमि पूलिंग, ज़ोनिंग और विकास अनुमोदन।
  • DMRC: मेट्रो अवसंरचना और संचालन समन्वय।
  • NCRTC: RRTS कॉरिडोर विकास और समन्वय।
  • MCD: स्थानीय शहरी शासन, नियम पालन और नागरिक सुविधाएं।

तुलनात्मक अध्ययन: दिल्ली बनाम सिंगापुर TOD मॉडल

पहलूदिल्ली TOD नीतिसिंगापुर TOD मॉडल (URA)
भौगोलिक कवरेजमेट्रो और RRTS कॉरिडोर के 500 मीटर के भीतर (207 वर्ग किलोमीटर)MRT स्टेशनों के 400 मीटर के भीतर, पूरे शहर में
आवास पर ध्याननिर्मित क्षेत्र का 65% किफायती आवास के लिए, 100 वर्ग मीटर तक इकाई आकारसार्वजनिक आवास का समेकित विकास, विभिन्न इकाई आकार, अधिकांश सार्वजनिक स्वामित्व
ट्रांजिट का हिस्साबढ़ने की संभावना; वर्तमान में 60% आबादी मेट्रो के नजदीक2010 से सार्वजनिक ट्रांजिट का 70% से अधिक हिस्सा
प्राइवेट वाहन उपयोग10-15% उत्सर्जन में कमी की उम्मीद2010 से निजी वाहन उपयोग में 30% कमी
मिश्रित उपयोग विकास35% वाणिज्यिक और ऑफिस क्षेत्रउच्च घनत्व मिश्रित उपयोग विकास, ट्रांजिट हब के साथ एकीकृत
अंतिम मील कनेक्टिविटीनीति में कमी: गैर-मोटर चालित परिवहन का सीमित समावेशपैदल मार्ग, साइकिलिंग और फीडर सेवाओं पर मजबूत ध्यान

दिल्ली की TOD नीति में प्रमुख कमियां

नीति की खूबियों के बावजूद इसमें समावेशी हितधारक भागीदारी के लिए मजबूत व्यवस्था नहीं है, जिससे समुदाय की योजना में भागीदारी सीमित रह जाती है। इसके अलावा, अंतिम मील कनेक्टिविटी और गैर-मोटर चालित परिवहन के समावेश को पर्याप्त ध्यान नहीं मिला है, जिससे TOD के पूर्ण लाभों का दोहन नहीं हो पाता। ये कमियां निजी वाहनों पर निर्भरता को बढ़ावा दे सकती हैं और ट्रांजिट हब तक समान पहुंच को सीमित कर सकती हैं।

  • हितधारकों की पर्याप्त सलाह और समुदाय की भागीदारी का अभाव।
  • अंतिम मील कनेक्टिविटी के समाधान में कमी।
  • पैदल और साइकिलिंग अवसंरचना के लिए सीमित प्रावधान।
  • अनौपचारिक क्षेत्र और कमजोर समूहों के लिए संभावित बहिष्कार।

महत्व और आगे की राह

दिल्ली की TOD नीति किफायती आवास और ट्रांजिट अवसंरचना को जोड़कर सतत शहरी विकास की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव है। इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए नीति में सहभागी योजना को संस्थागत रूप देना और अंतिम मील कनेक्टिविटी को पैदल और साइकिलिंग नेटवर्क के माध्यम से मजबूत करना आवश्यक है। एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना और ट्रांजिट डेटा के लिए स्मार्ट तकनीकों का उपयोग सेवा एकीकरण को बेहतर बना सकता है। इन कमियों को दूर करने से शहरी विस्तार कम होगा, प्रदूषण घटेगा और शहरी समावेशन बढ़ेगा।

  • समावेशी हितधारक भागीदारी के लिए संस्थागत ढांचा विकसित करें।
  • गैर-मोटर चालित परिवहन को प्राथमिकता देते हुए अंतिम मील कनेक्टिविटी की योजनाएं बनाएं।
  • भूमि उपयोग और परिवहन योजना के लिए एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करें।
  • ट्रांजिट मांग प्रबंधन और उपयोगकर्ता सूचना के लिए स्मार्ट तकनीकों का उपयोग करें।
  • TOD क्षेत्रों के बाहर भी किफायती आवास का विस्तार करें ताकि विस्थापन न हो।

अभ्यास प्रश्न

📝 प्रारंभिक अभ्यास
दिल्ली की TOD नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
  1. नीति TOD क्षेत्रों में निर्मित क्षेत्र का 65% किफायती आवास के लिए अनिवार्य करती है।
  2. यह मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के 1 किमी के भीतर के क्षेत्रों को कवर करती है।
  3. नीति पूरी तरह से अंतिम मील कनेक्टिविटी और गैर-मोटर चालित परिवहन को एकीकृत करती है।
  • aकेवल 1 और 2
  • bऔर (c) केवल
  • cऔर 1 केवल
  • d1, 2 और 3
उत्तर: (a)
कथन 1 सही है क्योंकि TOD क्षेत्र में 65% निर्मित क्षेत्र आवास के लिए आरक्षित है। कथन 2 गलत है क्योंकि नीति 1 किमी नहीं बल्कि 500 मीटर के भीतर के क्षेत्रों को कवर करती है। कथन 3 भी गलत है क्योंकि अंतिम मील कनेक्टिविटी और गैर-मोटर चालित परिवहन का समावेश नीति में पूरी तरह नहीं हुआ है।
📝 प्रारंभिक अभ्यास
दिल्ली की TOD नीति के कानूनी ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:
  1. दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट, 1957 दिल्ली में भूमि उपयोग योजना को नियंत्रित करता है।
  2. मेट्रो रेलवे एक्ट, 2002 मेट्रो संचालन और सुरक्षा को नियंत्रित करता है।
  3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 शहरी विकास परियोजनाओं पर लागू नहीं होता।
  • aकेवल 1
  • bऔर (c) केवल
  • cकेवल
  • dकेवल 1 और 2
उत्तर: (d)
कथन 1 और 2 सही हैं क्योंकि दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट भूमि उपयोग को नियंत्रित करता है और मेट्रो रेलवे एक्ट मेट्रो संचालन को। कथन 3 गलत है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम शहरी पर्यावरण मानकों पर लागू होता है।

मेन प्रश्न

दिल्ली की ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति का विश्लेषण करें कि यह सतत शहरी गतिशीलता और किफायती आवास को बढ़ावा देने में कितनी प्रभावी है। इसके क्रियान्वयन में मुख्य चुनौतियां क्या हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? (250 शब्द)

झारखंड और JPSC प्रासंगिकता

  • JPSC पेपर: पेपर III – शहरी विकास और अवसंरचना
  • झारखंड दृष्टिकोण: झारखंड के उभरते शहरी केंद्र TOD के सिद्धांतों को अपनाकर शहरी विस्तार को नियंत्रित कर सकते हैं और ट्रांजिट कॉरिडोर के पास किफायती आवास सुधार सकते हैं।
  • मेन पॉइंटर: दिल्ली की TOD नीति से सीख लेकर झारखंड की शहरी समस्याओं के लिए उत्तर तैयार करें, खासकर किफायती आवास और सतत गतिशीलता के समन्वय पर।
दिल्ली की TOD नीति का भौगोलिक विस्तार क्या है?

यह नीति मेट्रो, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) और रेलवे कॉरिडोर के 500 मीटर के भीतर के क्षेत्रों पर लागू होती है, जो दिल्ली में 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है, जिसमें भूमि पूलिंग क्षेत्र और अवैध कॉलोनियां शामिल हैं (MoHUA, 2024)।

दिल्ली की TOD नीति को लागू करने के लिए मुख्य संस्थाएं कौन-कौन सी जिम्मेदार हैं?

मुख्य संस्थाएं हैं: आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय (नीति निर्माण), दिल्ली विकास प्राधिकरण (भूमि योजना), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (ट्रांजिट अवसंरचना), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (RRTS कार्यान्वयन), और नगर निगम दिल्ली (स्थानीय शासन)।

दिल्ली की TOD नीति किफायती आवास को कैसे संबोधित करती है?

नीति TOD क्षेत्रों में निर्मित क्षेत्र का 65% हिस्सा किफायती आवास के लिए आरक्षित करती है, जिसमें इकाइयों का आकार 100 वर्ग मीटर तक सीमित है, जो निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए आवास की पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

दिल्ली की TOD नीति के तहत पर्यावरणीय लाभ क्या हैं?

यह नीति सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देकर और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करके TOD क्षेत्रों में वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को 10-15% तक घटाने की उम्मीद करती है, जिससे दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा (CPCB, 2023)।

दिल्ली की TOD नीति में मुख्य कमियां क्या हैं?

नीति में हितधारकों की भागीदारी के लिए मजबूत तंत्र का अभाव है और अंतिम मील कनेक्टिविटी तथा गैर-मोटर चालित परिवहन के समावेश पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे इसकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।

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