CARA के दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं पर हालिया निर्देशों का अवलोकन
सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA), जो Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 की धारा 74 के तहत स्थापित है, ने 2024 में सभी राज्य दत्तक संसाधन एजेंसियों (SARAs) को तीन ऑफिस मेमोरेंडम जारी किए। इन निर्देशों का उद्देश्य पूरे भारत में दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं में नियम पालन, पारदर्शिता और बाल संरक्षण को मजबूत करना है। CARA के ये कदम उचित जांच, रिकॉर्ड रखरखाव और बाल पहचान की गोपनीयता में मौजूद सिस्टमगत कमियों को दूर करते हैं, जो बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और कानूनी दत्तक ग्रहण को तेज करने के लिए अहम हैं।
UPSC सिलेबस से संबंध
- GS पेपर 1: सामाजिक मुद्दे – बाल अधिकार, Juvenile Justice, दत्तक ग्रहण कानून
- GS पेपर 2: शासन – CARA जैसे वैधानिक निकायों की भूमिका, बाल संरक्षण के कानूनी ढांचे
- निबंध: भारत में बाल कल्याण और कानूनी सुधार
CARA के ऑफिस मेमोरेंडम के मुख्य प्रावधान
- पहला मेमोरेंडम: JJ Act, 2015 के तहत आवश्यक उचित जांच पूरी किए बिना कोई भी अनाथ या परित्यक्त बच्चा कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त घोषित नहीं किया जाएगा।
- संपूर्ण बच्चों के मामले में, दत्तक ग्रहण की कानूनी मंजूरी से पहले अनिवार्य दो महीने का पुनर्विचार अवधि कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है।
- दूसरा मेमोरेंडम: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दत्तक ग्रहण से जुड़े दस्तावेजों के भौतिक और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से रखने और इन्हें संबंधित प्राधिकरणों को सौंपने का निर्देश दिया गया है ताकि डेटा की हानि और अनधिकृत पहुँच रोकी जा सके।
- तीसरा मेमोरेंडम: JJ Act की धारा 74 का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना है, जो कानून के अंतर्गत बच्चों की पहचान उजागर करने से रोकती है, जिससे उनकी गोपनीयता और सम्मान की रक्षा होती है।
भारत में दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी ढांचा
- Hindu Adoption and Maintenance Act (HAMA), 1956: हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों के लिए दत्तक ग्रहण का प्रावधान करता है; HAMA के तहत दत्तक ग्रहण के लिए कोर्ट की जरूरत नहीं होती, पर व्यक्तिगत कानून के तहत कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं।
- Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015: सभी भारतीय नागरिकों पर लागू सार्वभौमिक दत्तक ग्रहण कानून; CARA और SARAs द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से कोर्ट की निगरानी में दत्तक ग्रहण नियंत्रित होता है।
- CARA की भूमिका: MWCD के अधीन शीर्ष वैधानिक प्राधिकरण, जो अनाथ, परित्यक्त और समर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण की निगरानी, नियमन और सुविधा प्रदान करता है।
दत्तक ग्रहण तंत्र: आंकड़े और आर्थिक पहलू
- CARA द्वारा नियंत्रित एजेंसियों के माध्यम से सालाना लगभग 3,000 दत्तक ग्रहण पूरे होते हैं, जबकि संस्थागत देखभाल में लगभग 23 लाख बच्चे हैं (CARA वार्षिक रिपोर्ट 2023; MWCD 2022 डेटा)।
- बजट में MWCD के तहत बाल कल्याण योजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में ₹3,700 करोड़ आवंटित किए गए, जो सरकार की बाल संरक्षण प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- संस्थागत देखभाल की लागत प्रति बच्चे प्रति माह लगभग ₹15,000 है, जो भारी आर्थिक बोझ बनाती है; दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं को मजबूत कर घरेलू दत्तक ग्रहण दर में 20-30% वृद्धि से ये खर्च काफी कम हो सकते हैं।
- भारत में घरेलू दत्तक ग्रहण विश्व स्तर पर कुल दत्तक ग्रहण का 10% से भी कम है, जो संभावनाओं को दर्शाता है।
दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में संस्थागत भूमिकाएं
- CARA: केंद्रीय नियामक प्राधिकरण जो दत्तक ग्रहण के मानक और नीतियां तय करता है।
- State Adoption Resource Agencies (SARAs): राज्य स्तर पर दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं का संचालन और एजेंसियों का मान्यता प्रदान करने वाली संस्थाएं।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD): बाल कल्याण और दत्तक ग्रहण कार्यक्रमों के लिए नीति निर्माण और वित्तपोषण करता है।
- Juvenile Justice Boards (JJBs): कानून के अंतर्गत बच्चों के मामलों की सुनवाई और दत्तक ग्रहण मंजूरी प्रदान करने वाले न्यायिक निकाय।
- Child Welfare Committees (CWCs): बाल संरक्षण और दत्तक ग्रहण अनुमोदन के लिए वैधानिक समितियां।
तुलनात्मक अध्ययन: भारत और अमेरिका के दत्तक ग्रहण ढांचे
| पहलू | भारत (CARA/JJ Act) | संयुक्त राज्य अमेरिका (ASFA, 1997) |
|---|---|---|
| कानूनी ढांचा | Juvenile Justice Act, 2015; व्यक्तिगत कानून जैसे HAMA भी लागू | Adoption and Safe Families Act (ASFA), 1997 |
| स्थायी दत्तक ग्रहण के लिए समयसीमा | कोई निश्चित वैधानिक समयसीमा नहीं; प्रक्रियागत कमियों के कारण देरी होती है | फोस्टर केयर में बच्चे के प्रवेश के 12 महीने के भीतर स्थायित्व योजना अनिवार्य |
| दत्तक ग्रहण दर | सालाना लगभग 3,000 CARA नियंत्रित दत्तक ग्रहण; घरेलू दत्तक ग्रहण दर कम | भारत की तुलना में 25% अधिक दत्तक ग्रहण दर; संस्थागत देखभाल में कमी |
| डेटा प्रबंधन | डिजिटल रिकॉर्ड रखरखाव में असंगति; हालिया निर्देश डेटा सुरक्षा सुधार के लिए | मजबूत डिजिटल ट्रैकिंग और डेटा साझा करने की व्यवस्था |
| बाल पहचान की सुरक्षा | धारा 74 JJ Act के तहत पहचान का खुलासा निषेध; प्रवर्तन में भिन्नता | गोपनीयता के कड़े नियम और उल्लंघन पर कानूनी दंड |
भारत के दत्तक ग्रहण तंत्र में प्रमुख कमियां
- राज्यों में उचित जांच और कानूनी मंजूरी के प्रवर्तन में असंगति के कारण दत्तक ग्रहण में देरी होती है।
- डिजिटल अवसंरचना की कमी सुरक्षित रिकॉर्ड रखरखाव और एजेंसियों के बीच डेटा साझा करने में बाधा डालती है।
- कम जागरूकता और जटिल प्रक्रियाएं संभावित दत्तक ग्रहणकर्ताओं को हतोत्साहित करती हैं।
- व्यक्तिगत कानूनों और CARA नियंत्रित दत्तक ग्रहण के बीच ओवरलैप और भ्रम कानूनी अस्पष्टता पैदा करते हैं।
महत्त्व और आगे का रास्ता
- CARA के निर्देशों का कड़ाई से पालन पारदर्शिता, जवाबदेही और बाल सुरक्षा को बेहतर बनाएगा।
- SARAs में एक समान डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली लागू करने से देरी और डेटा हानि कम होगी।
- SARAs, JJBs और CWCs की क्षमता विकास आवश्यक है ताकि JJ Act के प्रावधानों का सुसंगत पालन हो सके।
- सार्वजनिक जागरूकता अभियानों से घरेलू दत्तक ग्रहण दर बढ़ेगी, जिससे संस्थागत देखभाल की लागत कम होगी और बाल कल्याण बेहतर होगा।
- व्यक्तिगत कानूनों और JJ Act के दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं के बीच कानूनी समन्वय से अधिकार और प्रक्रिया स्पष्ट होंगी।
- Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 के तहत सभी दत्तक ग्रहणों के लिए कोर्ट की मंजूरी आवश्यक है।
- Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 सभी भारतीय नागरिकों पर धर्म से स्वतंत्र रूप से लागू होता है।
- Juvenile Justice Act की धारा 74 कानून के अंतर्गत बच्चों की पहचान उजागर करने से रोकती है।
- निर्देशों के अनुसार, समर्पित बच्चों के लिए दत्तक ग्रहण मंजूरी से पहले दो महीने का पुनर्विचार काल अनिवार्य है।
- राज्यों को गोपनीयता की सुरक्षा के लिए डिजिटलकरण के बाद भौतिक रिकॉर्ड नष्ट करने चाहिए।
- कानून के अंतर्गत बच्चों की पहचान माता-पिता की सहमति से उजागर की जा सकती है।
मेन प्रश्न
भारत में दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए CARA द्वारा हाल ही में जारी किए गए निर्देशों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ये कदम दत्तक ग्रहण तंत्र में मौजूद कमियों को कैसे दूर करते हैं, और बाल संरक्षण तथा कानूनी अनुपालन सुधारने के लिए और कौन से सुधार आवश्यक हैं?
झारखंड और JPSC से संबंध
- JPSC पेपर: पेपर 1 – सामाजिक मुद्दे और बाल कल्याण; पेपर 2 – शासन और कानूनी ढांचे
- झारखंड की स्थिति: झारखंड में संस्थागत देखभाल में बच्चों की संख्या अधिक है; SARAs को CARA के निर्देशों का पालन कर दत्तक ग्रहण दर और बाल संरक्षण सुधारने की आवश्यकता है।
- मेन पॉइंटर: राज्य स्तर पर लागू करने की चुनौतियां, डेटा प्रबंधन की समस्याएं, और बाल कल्याण संस्थानों में क्षमता विकास की जरूरत को उजागर करते हुए उत्तर तैयार करें।
CARA की भारत के दत्तक ग्रहण तंत्र में क्या भूमिका है?
CARA महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन शीर्ष वैधानिक संस्था है, जो देशभर में मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और समर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण की निगरानी, नियमन और सुविधा प्रदान करती है।
Juvenile Justice Act, 2015 की धारा 74 में क्या प्रावधान है?
धारा 74 उन बच्चों की पहचान उजागर करने से रोकती है जो कानून के विवाद में हैं या जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि उनकी गोपनीयता और सम्मान की रक्षा हो सके।
HAMA के तहत दत्तक ग्रहण और JJ Act के तहत दत्तक ग्रहण में क्या अंतर है?
HAMA हिंदू और संबंधित समुदायों के लिए है और इसमें कोर्ट की अनिवार्यता नहीं होती, जबकि JJ Act सार्वभौमिक रूप से लागू होता है, जिसमें कोर्ट की निगरानी और CARA का नियमन शामिल है।
समर्पित बच्चों के लिए दो महीने का पुनर्विचार काल क्यों जरूरी है?
यह अवधि माता-पिता को निर्णय पुनर्विचार का पर्याप्त समय देती है, जिससे जल्दबाजी या दबाव में बच्चा छोड़ने से बचा जा सके और बाल कल्याण सुनिश्चित हो।
दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं को मजबूत करने से आर्थिक लाभ क्या हैं?
बेहतर दत्तक ग्रहण दर संस्थागत देखभाल पर निर्भरता कम करती है, जिससे प्रति बच्चे ₹15,000 प्रति माह की लागत घटती है, जिससे सरकार का खर्च कम होता है और बच्चे का विकास बेहतर होता है।
आधिकारिक स्रोत एवं आगे पढ़ने के लिए
स्रोत: LearnPro Editorial | सामान्य अध्ययन | प्रकाशित: 18 March 2026 | अंतिम अपडेट: 8 April 2026
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