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मणिपुर में कुकी-नागा संघर्ष: संवैधानिक, सुरक्षा और आर्थिक पहलू

अप्रैल 2024 में मणिपुर के पहाड़ी जिलों में कुकी और नागा जातीय समूहों के बीच हिंसक झड़पों में कम से कम तीन लोगों की जान गई और 10,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए, जैसा कि The Hindu और मणिपुर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट में बताया गया है। यह संघर्ष लंबे समय से चले आ रहे जातीय तनावों को बढ़ाता है, जिनकी जड़ें पहचान और क्षेत्रीय दावों में हैं। यह घटना पूर्वोत्तर भारत में शांति की नाजुक स्थिति को दर्शाती है, जहां शासन, सुरक्षा और विकास की चुनौतियां एक साथ मौजूद हैं।

UPSC Relevance

  • GS Paper 2: शासन – आंतरिक सुरक्षा, जातीय संघर्ष, Article 371C, AFSPA
  • GS Paper 3: आर्थिक विकास – क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर संघर्ष का प्रभाव
  • निबंध: भारत में जातीय विविधता और संघर्ष प्रबंधन

मणिपुर के लिए संवैधानिक और कानूनी ढांचा

मणिपुर को भारतीय संविधान के Article 371C के तहत विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जो पहाड़ी इलाकों के प्रशासन में स्थानीय स्वायत्तता देते हैं। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) की धारा 4 के तहत मणिपुर में 1980 से सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 कुकी और नागा जैसे जनजातीय समुदायों को भेदभाव और हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ (1997) मामले में पूर्वोत्तर के विद्रोही इलाकों में सुरक्षा उपायों के साथ मानवाधिकारों का संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है।

  • Article 371C के तहत राज्यपाल को पहाड़ी इलाकों में अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति पर नियंत्रण का अधिकार है।
  • AFSPA की धारा 4 सुरक्षा बलों को बिना वारंट गिरफ्तारी और बल प्रयोग की अनुमति देती है।
  • SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम जनजातीय समुदायों के खिलाफ अत्याचारों को अपराध मानता है, जो कुकी और नागा समूहों पर लागू होता है।
  • सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में सुरक्षा अभियानों के दौरान जवाबदेही और मानवाधिकार निगरानी पर बल दिया गया है।

सुरक्षा पहलू और संस्थागत भूमिका

मणिपुर में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए गृह मंत्रालय (MHA) जिम्मेदार है, जो मणिपुर राज्य सरकार और AFSPA के तहत तैनात भारतीय सेना के साथ समन्वय करता है। भारतीय सेना विद्रोह रोधी और शांति स्थापना अभियानों में लगी है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) सुरक्षा अभियानों और जातीय हिंसा से उत्पन्न मानवाधिकार उल्लंघनों की निगरानी करता है। उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) क्षेत्रीय विकास योजनाओं में मदद करता है और जनजातीय कार्य मंत्रालय कुकी और नागा जैसे जनजातीय समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करता है।

  • MHA AFSPA के लागूकरण और केंद्रीय-राज्य सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय का प्रबंधन करता है।
  • मणिपुर राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन और संघर्ष समाधान प्रयासों का संचालन करती है।
  • भारतीय सेना विद्रोह को रोकने के लिए तैनात है, लेकिन कथित अत्याचारों को लेकर आलोचना का सामना करती है।
  • NHRC अशांत क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघन रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करता है।
  • NEC विकास निधि के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करता है जो संघर्ष को बढ़ावा देती हैं।
  • जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय कल्याण, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।

कुकी-नागा संघर्ष का आर्थिक प्रभाव

मणिपुर की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2022-23 में लगभग ₹19,000 करोड़ थी (Economic Survey of Manipur, 2023)। जातीय संघर्ष से महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग, खासकर भारत-म्यांमार सीमा पर मोरेह के माध्यम से होने वाला वार्षिक लगभग $200 मिलियन का व्यापार (वाणिज्य मंत्रालय, 2023) प्रभावित होता है। कृषि मणिपुर की 60% से अधिक आबादी को रोजगार देती है, और संघर्ष प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में 30% तक गिरावट आई है (NITI Aayog रिपोर्ट, 2023)। केंद्रीय बजट 2023-24 में पूर्वोत्तर की आंतरिक सुरक्षा के लिए ₹3,500 करोड़ आवंटित किए गए, जो शांति बनाए रखने की वित्तीय चुनौती को दर्शाता है।

  • 10,000 से अधिक लोगों के विस्थापन से कृषि मजदूरों की उपलब्धता और उत्पादन प्रभावित होता है।
  • मोरेह में व्यापार बाधित होने से राजस्व और सीमा पार आर्थिक एकीकरण कम होता है।
  • कृषि उत्पादन में गिरावट से खाद्य सुरक्षा और जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी बढ़ती है।
  • सुरक्षा व्यय विकास परियोजनाओं से धन को divert करता है।

तुलनात्मक अध्ययन: मणिपुर और म्यांमार के कचिन राज्य

पहलू मणिपुर (कुकी-नागा संघर्ष) कचिन राज्य, म्यांमार
जातीय समूह कुकी और नागा कचिन और अन्य जातीय अल्पसंख्यक
संघर्ष अवधि दशकों से, समय-समय पर हिंसा 1960 के दशक से जारी, 2015 से संघर्ष विराम
संघर्ष समाधान सभी पक्षों को शामिल करने वाला राजनीतिक मंच नहीं राष्ट्रीय संघर्ष विराम समझौता (NCA) से 40% हिंसा में कमी
स्वायत्तता ढांचा Article 371C के तहत सीमित स्वायत्तता NCA के तहत क्षेत्रीय स्वायत्तता के प्रावधान
सुरक्षा उपाय 1980 से AFSPA लागू सैन्य और जातीय सशस्त्र समूहों के बीच संघर्ष विराम की निगरानी

नीतिगत कमियां और चुनौतियां

मणिपुर में सभी जातीय पक्षों को एक साथ लाने वाला समावेशी राजनीतिक संवाद मंच नहीं है, जिससे विश्वास निर्माण और स्थायी शांति में बाधा आती है। AFSPA के तहत केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच अधिकार क्षेत्र अस्पष्टता समन्वित प्रतिक्रिया को जटिल बनाती है। प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का अभाव हिंसा के चक्र को बढ़ावा देता है। जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक असमानताएं अनदेखी रह गई हैं, जो संघर्ष समाधान के प्रयासों को कमजोर करती हैं।

  • कुकी और नागा समूहों के राजनीतिक और क्षेत्रीय दावों पर बातचीत के लिए कोई संस्थागत मंच नहीं।
  • MHA, राज्य पुलिस और भारतीय सेना के बीच AFSPA के तहत अधिकारों का ओवरलैप जवाबदेही में बाधा।
  • संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में कल्याण योजनाओं का सीमित क्रियान्वयन।
  • मानवाधिकार चिंताएं सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय सहयोग को कम करती हैं।

आगे का रास्ता: शांति और स्थिरता की बहाली

  • पहचान और क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए सभी जातीय समूहों को शामिल करने वाला व्यापक राजनीतिक संवाद मंच स्थापित करें।
  • AFSPA के लागूकरण की समीक्षा कर अधिकार क्षेत्र स्पष्ट करें और जवाबदेही बढ़ाएं।
  • NEC और जनजातीय कार्य मंत्रालय की लक्षित योजनाओं से पहाड़ी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को मजबूत करें।
  • NHRC और नागरिक समाज की भागीदारी से मानवाधिकार निगरानी तंत्र को सशक्त बनाएं।
  • म्यांमार के साथ सीमा पार व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देकर शांति को प्रोत्साहन दें।

मणिपुर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. AFSPA मणिपुर में 1980 से धारा 4 के तहत लागू है।
  2. AFSPA सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्रों में बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार देता है।
  3. AFSPA भारतीय सेना को मणिपुर में नागरिक प्रशासन पर पूर्ण अधिकार देता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

  • (a) केवल 1 और 2
  • (b) केवल 2 और 3
  • (c) केवल 1 और 3
  • (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

कथन 1 सही है क्योंकि AFSPA मणिपुर में 1980 से धारा 4 के तहत लागू है। कथन 2 भी सही है क्योंकि AFSPA सुरक्षा बलों को बिना वारंट गिरफ्तारी की अनुमति देता है। कथन 3 गलत है क्योंकि AFSPA भारतीय सेना को नागरिक प्रशासन का पूर्ण अधिकार नहीं देता; यह अधिकार राज्य सरकार के पास रहता है।

भारतीय संविधान के Article 371C के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. Article 371C मणिपुर के पहाड़ी इलाकों के लिए विशेष प्रावधान देता है।
  2. यह मणिपुर के राज्यपाल को पहाड़ी जिलों में अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।
  3. Article 371C राज्य विधानमंडल को बिना केंद्र की निगरानी के जनजातीय कल्याण पर विशेष कानून बनाने की अनुमति देता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

  • (a) केवल 1 और 2
  • (b) केवल 2 और 3
  • (c) केवल 1 और 3
  • (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

कथन 1 और 2 सही हैं; Article 371C मणिपुर के पहाड़ी इलाकों के लिए विशेष प्रावधान देता है और राज्यपाल को अधिकारियों के तबादले/नियुक्ति पर नियंत्रण का अधिकार देता है। कथन 3 गलत है क्योंकि यह अनुच्छेद केंद्र की निगरानी के बिना विशेष विधायी अधिकार नहीं देता।

मेन प्रश्न

मणिपुर में कुकी-नागा संघर्ष किस प्रकार पूर्वोत्तर भारत में जातीय पहचान, शासन और सुरक्षा की चुनौतियों को दर्शाता है? संवैधानिक और प्रशासनिक उपायों की समीक्षा करें और शांति बहाल करने तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करें।

झारखंड और JPSC प्रासंगिकता

  • JPSC पेपर: पेपर 2 – आंतरिक सुरक्षा और जनजातीय मामले
  • झारखंड दृष्टिकोण: झारखंड में भी कई जनजातीय समूह अपनी अलग पहचान के साथ समान जातीय संघर्ष और शासन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
  • मेन पॉइंट: मणिपुर और झारखंड में जनजातीय संघर्ष प्रबंधन की तुलना करें, संवैधानिक सुरक्षा और विकास रणनीतियों पर जोर देते हुए।
मणिपुर के लिए Article 371C का क्या महत्व है?

Article 371C मणिपुर के पहाड़ी इलाकों के लिए विशेष प्रावधान देता है, जिसमें राज्यपाल को अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति पर नियंत्रण का अधिकार शामिल है, जो स्थानीय प्रशासन में जनजातीय हितों की रक्षा करता है।

मणिपुर में AFSPA कब से लागू है?

AFSPA मणिपुर में 1980 से धारा 4 के तहत लागू है, जिसने राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है ताकि सुरक्षा संचालन किए जा सकें।

कुकी-नागा संघर्ष मणिपुर की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है?

यह संघर्ष कृषि क्षेत्र को प्रभावित करता है, जो आबादी के 60% से अधिक को रोजगार देता है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में उत्पादन में 30% तक गिरावट आई है, और मोरेह के माध्यम से $200 मिलियन के भारत-म्यांमार सीमा व्यापार को बाधित करता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मणिपुर में क्या भूमिका निभाता है?

NHRC सुरक्षा अभियानों और जातीय हिंसा के दौरान मानवाधिकार उल्लंघनों की निगरानी करता है और अशांत क्षेत्रों जैसे मणिपुर में दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है।

मणिपुर म्यांमार के कचिन राज्य से क्या सीख सकता है?

कचिन राज्य का 2015 से लागू राष्ट्रीय संघर्ष विराम समझौता (NCA) जिसने हिंसा में 40% कमी लाई है, समावेशी राजनीतिक संवाद और क्षेत्रीय स्वायत्तता ढांचे की महत्ता को दर्शाता है, जो मणिपुर के लिए भी उपयोगी हो सकता है।

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