Constitution, governance, social justice and institutional analysis
दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 में दिवालियापन आवेदन स्वीकार करने और परिसमापन के लिए सख्त समयसीमा तय की गई है, जिससे ऋणदाताओं का नियंत्रण बढ़ेगा और समाधान प्रक्रिया तेज होगी। इन सुधारों का उद्देश्य परिसंपत्ति वसूली बेहतर करना, एनपीए कम करना और रुके हुए पूंजी को मुक्त कर आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है।
प्रसंग: 15 मार्च 2026 को भारतीय संसद ने दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया, जिसमें दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) के अंतर्गत दिवालियापन समाधान व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। यह विधेयक कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) और परिसमापन के लिए कड़े समयसीमा तय करता है, जिससे ऋणदाताओं का नियंत्रण मजबूत होगा और परिसंपत्ति वसूली की प्रक्रिया तेज होगी।
UPSC प्रासंगिकता
- GS पेपर 2: शासन — दिवालियापन और दिवाला कानूनों में विधायी सुधार।
- GS पेपर 3: अर्थव्यवस्था — वित्तीय क्षेत्र सुधार, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ, क्रेडिट प्रवाह।
- निबंध: आर्थिक सुधार और उनका विकास व स्थिरता पर प्रभाव।
दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 की उत्पत्ति और उद्देश्य
IBC, 2016 को दिवालियापन और दिवाला से संबंधित कानूनों को एकीकृत और संशोधित करने के लिए बनाया गया था, जिसने विभाजित व्यवस्थाओं जैसे कि सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट और SARFAESI एक्ट को प्रतिस्थापित किया। इसने ऋणदाता-नियंत्रित ढांचा पेश किया, जहां ऋणदाता समाधान प्रक्रिया का नेतृत्व करते हैं, ताकि देरी कम हो और वसूली बेहतर हो सके।
IBC के मुख्य उद्देश्य हैं:
- व्यवसाय पुनरुद्धार: आर्थिक मूल्य बचाने के लिए व्यवहार्य कंपनियों का पुनर्गठन।
- संपत्ति मूल्य अधिकतम करना: दिवालियापन के दौरान मूल्य ह्रास को रोकना।
- उद्यमिता और क्रेडिट उपलब्धता बढ़ाना: एक पूर्वानुमेय निकास तंत्र प्रदान करके।
दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 द्वारा किए गए प्रमुख संशोधन
- CIRP का 14 दिनों के भीतर अनिवार्य प्रवेश: NCLT को दिवालियापन आवेदन स्वीकार करना होगा यदि डिफ़ॉल्ट प्रमाणित हो और आवेदन पूर्ण हो, जिससे न्यायिक विवेक समाप्त होगा और देरी रोकी जाएगी (अनुच्छेद 7, 9, 10 में संशोधन)।
- परिसमापन आदेश की समयसीमा: NCLT को आवेदन या सूचना मिलने के 30 दिनों के भीतर परिसमापन आदेश पारित करना होगा (अनुच्छेद 33 संशोधन)।
- परिसमापन की समाप्ति: परिसमापन प्रक्रिया 180 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी, जिसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, ताकि परिसंपत्तियों का शीघ्र मौद्रीकरण हो सके।
- सीमा पार दिवालियापन ढांचा: विदेशी संपत्तियों और ऋणदाताओं से जुड़े दिवालियापन मामलों को संभालने के लिए प्रावधान, जो UNCITRAL मॉडल कानून के सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
- वैधानिक देयों पर स्पष्टता: सरकारी देयताओं को सुरक्षित ऋण नहीं माना जाएगा, जिससे सुरक्षित ऋणदाताओं को प्राथमिकता मिलेगी।
IBC के तहत संस्थागत ढांचा
- राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT): कॉर्पोरेट दिवालियापन मामलों की सुनवाई के लिए प्राधिकृत।
- दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI): दिवालियापन पेशेवरों, प्रक्रियाओं और सेवा प्रदाताओं का नियमन करता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI): बैंकिंग क्षेत्र के एनपीए की निगरानी करता है और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
- ऋणदाता समिति: वित्तीय और परिचालन ऋणदाताओं का समूह जो CIRP निर्णयों का प्रबंधन करता है।
- कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (MCA): नीति निर्माण, विधायी निगरानी और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय।
आर्थिक प्रभाव और आंकड़े
RBI वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, 2025 के अनुसार, भारत की तनावग्रस्त परिसंपत्तियाँ लगभग ₹8.5 लाख करोड़ (~$110 बिलियन) हैं। IBC के लागू होने से अब तक ₹3.5 लाख करोड़ से अधिक वसूली हुई है (IBBI वार्षिक रिपोर्ट, 2024), जिससे बैंकों पर बोझ कम हुआ है।
IBC के तहत औसत समाधान अवधि 1.6 वर्ष रह गई है, जबकि इससे पहले यह 4.3 वर्ष थी (विश्व बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2023), जिससे क्रेडिट प्रवाह में सुधार हुआ है। FY23 में सकल एनपीए 6.9% थे (RBI), और 2026 के संशोधनों के तहत तेज परिसमापन से MSME और बड़े कॉर्पोरेट्स दोनों को लाभ मिलेगा।
तुलनात्मक विश्लेषण: भारत का ऋणदाता-नियंत्रित मॉडल बनाम अमेरिकी डेब्टर-इन-पॉजेशन मॉडल
| पहलू | भारत (IBC मॉडल) | संयुक्त राज्य अमेरिका (Chapter 11) |
|---|---|---|
| दिवालियापन के दौरान नियंत्रण | ऋणदाता समिति के माध्यम से नियंत्रण | डेब्टर के पास नियंत्रण (डेब्टर-इन-पॉजेशन) |
| औसत समाधान अवधि | 1.6 वर्ष (विश्व बैंक 2023) | 2-3 वर्ष (अमेरिकन दिवालियापन संस्थान) |
| वसूली दर | लगभग 44% परिसंपत्ति मूल्य (IBBI) | लगभग 30% (ABI डेटा) |
| न्यायिक विवेक | 2026 संशोधनों के बाद सीमित; अनिवार्य प्रवेश समयसीमा | न्यायालयों और डेब्टर को अधिक विवेक |
IBC ढांचे में चुनौतियाँ और महत्वपूर्ण अंतराल
- न्यायिक देरी: NCLT के पास बुनियादी ढांचे और क्षमता की कमी है, जिससे पेंडेंसी बनी रहती है।
- परिचालन ऋणदाताओं के अधिकार: अक्सर वित्तीय ऋणदाताओं के अधीन होते हैं, जिससे न्यायसंगत व्यवहार पर सवाल उठते हैं।
- सीमा पार दिवालियापन प्रवर्तन: विदेशी निर्णयों और परिसंपत्ति वसूली में व्यावहारिक चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- कार्यान्वयन में असंगति: NCLT की विभिन्न बेंचों की व्याख्या में भिन्नता से प्रक्रिया में एकरूपता प्रभावित होती है।
महत्व और आगे का रास्ता
- अनिवार्य प्रवेश समयसीमा देरी की रणनीतियों को रोकती है, जिससे ऋणदाता का विश्वास बढ़ता है।
- कठोर परिसमापन समयसीमा तेजी से परिसंपत्ति मौद्रीकरण सुनिश्चित करती है, जिससे पूंजी मुक्त होती है।
- वैधानिक देयों पर स्पष्टता सुरक्षित ऋणदाताओं के हितों की रक्षा करती है और पूर्वानुमेयता बढ़ाती है।
- सीमा पार दिवालियापन प्रावधान भारत को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ जोड़ते हैं, जिससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलता है।
- NCLT की क्षमता बढ़ाना और परिचालन ऋणदाताओं के संरक्षण को मजबूत करना न्यायसंगत समाधान के लिए जरूरी है।
दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यदि डिफॉल्ट प्रमाणित हो और आवेदन पूर्ण हो तो NCLT को 14 दिनों के भीतर दिवालियापन आवेदन स्वीकार करना अनिवार्य है।
- विधेयक जटिल मामलों में CIRP के प्रवेश में 14 दिनों से अधिक देरी के लिए न्यायिक विवेक की अनुमति देता है।
- विधेयक में परिसमापन प्रक्रिया 180 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी, जिसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?
उत्तर: (c)
कथन 1 सही है क्योंकि विधेयक में 14 दिनों के भीतर प्रवेश अनिवार्य किया गया है। कथन 2 गलत है क्योंकि विधेयक न्यायिक विवेक को समाप्त करता है। कथन 3 सही है क्योंकि परिसमापन 180 दिनों में पूरा करना होगा, जिसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
दिवालियापन समाधान मॉडलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- भारत IBC के तहत डेब्टर-इन-पॉजेशन मॉडल अपनाता है।
- अमेरिका का Chapter 11 दिवालियापन डेब्टर को पुनर्गठन के दौरान नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देता है।
- भारत का ऋणदाता-नियंत्रित मॉडल अमेरिका की तुलना में तेज समाधान समय देता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?
उत्तर: (b)
कथन 1 गलत है क्योंकि भारत ऋणदाता-नियंत्रित मॉडल अपनाता है। कथन 2 सही है क्योंकि अमेरिका का Chapter 11 डेब्टर-इन-पॉजेशन मॉडल है। कथन 3 सही है क्योंकि तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार भारत में समाधान तेज होता है।
मुख्य प्रश्न
कैसे दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 भारत के दिवालियापन समाधान ढांचे को मजबूत करता है? इसके आर्थिक स्थिरता और क्रेडिट प्रवाह पर संभावित प्रभाव का विश्लेषण करें। (250 शब्द)
झारखंड और JPSC प्रासंगिकता
- JPSC पेपर: पेपर 2 (शासन) और पेपर 3 (अर्थव्यवस्था) — कॉर्पोरेट दिवालियापन और वित्तीय क्षेत्र सुधार।
- झारखंड का कोण: झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र और MSMEs तेज दिवालियापन समाधान और बेहतर क्रेडिट उपलब्धता से लाभान्वित होंगे।
- मुख्य बिंदु: स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय बैंकों में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को कम करने और झारखंड में व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने में IBC संशोधनों की भूमिका पर जोर दें।
2026 संशोधन के तहत CIRP के 14 दिनों में अनिवार्य प्रवेश का क्या महत्व है?
यह संशोधन न्यायिक विवेक को समाप्त करता है और NCLT को 14 दिनों के भीतर आवेदन स्वीकार करने का बाध्य करता है यदि डिफॉल्ट और आवेदन की पूर्णता सिद्ध हो, जिससे देरी की रणनीतियों पर रोक लगती है और समाधान तेज होता है।
2026 संशोधन विधेयक परिसमापन समयसीमा को कैसे संबोधित करता है?
विधेयक NCLT को 30 दिनों में परिसमापन आदेश पारित करने और 180 दिनों में परिसमापन प्रक्रिया पूरी करने का अनिवार्य करता है, जिसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे परिसंपत्ति मौद्रीकरण तेजी से होता है और मूल्य ह्रास कम होता है।
दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) की संस्थागत भूमिका क्या है?
IBBI दिवालियापन पेशेवरों और प्रक्रियाओं का नियमन करता है, IBC प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करता है, पेशेवर मानकों को बनाए रखता है और दिवालियापन सेवा प्रदाताओं की निगरानी करता है।
IBC के तहत भारत का ऋणदाता-नियंत्रित मॉडल अमेरिका के डेब्टर-इन-पॉजेशन मॉडल से कैसे अलग है?
भारत में समाधान प्रक्रिया ऋणदाताओं के नियंत्रण में होती है, जो तेज निर्णय और उच्च वसूली पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि अमेरिका में डेब्टर पुनर्गठन के दौरान नियंत्रण बनाए रखता है, जिससे समाधान लंबा हो सकता है लेकिन परिचालन निरंतरता बनी रहती है।
2026 संशोधनों के बावजूद IBC के कार्यान्वयन में कौन सी चुनौतियाँ बनी हुई हैं?
चुनौतियों में NCLT की क्षमता सीमित होना, परिचालन ऋणदाताओं का अधीनस्थ होना, विभिन्न बेंचों की व्याख्या में असंगति और सीमा पार दिवालियापन प्रवर्तन में व्यावहारिक कठिनाइयाँ शामिल हैं।
Sources and further reading
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