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भारतीय विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण: एक ऐतिहासिक अवसर का चूक जाना

भारतीय विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, भले ही संविधान में इसके लिए प्रावधान हों और कई बार विधायी प्रयास किए गए हों। 108वां संविधान संशोधन बिल, 2010 महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन यह 2019 में राज्यसभा की मंजूरी न मिलने के कारण लापता हो गया। आज भी लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 14.4% और विधायकों में 9.1% है, जो राजनीतिक भागीदारी में लैंगिक असमानता को स्पष्ट करता है। यह असफलता लोकतांत्रिक समावेशिता और लैंगिक समानता को संस्थागत रूप देने का एक ऐतिहासिक मौका खोने जैसा है।

UPSC प्रासंगिकता

  • GS पेपर 1: महिला सशक्तिकरण, भारतीय संविधान और राजनीति
  • GS पेपर 2: संसद और राज्य विधानसभाएं, चुनाव सुधार
  • निबंध: भारत में लैंगिक समानता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व

महिलाओं के आरक्षण का संवैधानिक और कानूनी ढांचा

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) स्पष्ट रूप से राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जिससे सकारात्मक कार्रवाई संभव होती है। 108वां संविधान संशोधन बिल (2010) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव था, जिसका उद्देश्य पंचायत राज संस्थानों में 33% आरक्षण की सफलता को दोहराना था। हालांकि, यह बिल 2019 में राज्यसभा में मंजूरी न मिलने के कारण लापता हो गया, जिससे केंद्र और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए कोई वैधानिक बाध्यता नहीं बनी।

  • प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 चुनावी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, लेकिन इसमें लैंगिक आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।
  • इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में सुप्रीम कोर्ट ने सकारात्मक कार्रवाई को मान्यता दी, लेकिन विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण को अनिवार्य नहीं ठहराया।
  • राजनीतिक दलों के पास महिलाओं के उम्मीदवारों के चयन में स्वतंत्रता है, जिससे प्रतिनिधित्व असंगत रहता है।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक संकेतक

आंकड़ों से पता चलता है कि विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ने से आर्थिक विकास में सुधार होता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार, जिन देशों की संसद में 30% से अधिक महिलाएं होती हैं, वहां औसतन 15% अधिक GDP विकास दर देखी जाती है। भारत में महिला श्रम भागीदारी दर केवल 23.7% (PLFS 2021-22) है, जो सामाजिक-आर्थिक बाधाओं और राजनीतिक सशक्तिकरण की कमी को दर्शाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का बजट 2023-24 में ₹3,967 करोड़ था, जो महिला सशक्तिकरण के लिए सीमित प्राथमिकता को दिखाता है।

  • राजनीतिक सशक्तिकरण से महिलाओं की आर्थिक समावेशन पर नीति ध्यान बढ़ता है।
  • विधानसभाओं में कम प्रतिनिधित्व से आर्थिक नीति निर्माण में महिलाओं का प्रभाव कम होता है।
  • अधिक प्रतिनिधित्व से लैंगिक संवेदनशील विकास के लिए संसाधन आवंटन बेहतर होता है।

महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व में प्रमुख संस्थान और उनकी भूमिका

कई संस्थान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) चुनाव आयोजित करता है और लैंगिक समावेशन के लिए चुनाव सुधारों की पैरवी कर सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) महिला सशक्तिकरण की नीतियां बनाता है, लेकिन इसका सीधे विधान पर प्रभाव सीमित है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। नीति आयोग नीतिगत सलाह देता है, लेकिन आरक्षण लागू करने की शक्ति नहीं रखता।

  • ECI की भूमिका लैंगिक-संवेदनशील चुनाव सुधारों में सीमित है।
  • MWCD के बजट की कमी बड़े पैमाने पर सशक्तिकरण कार्यक्रमों को रोकती है।
  • NCW की पैरवी अब तक बाध्यकारी कानूनों में नहीं बदली है।
  • नीति आयोग की सिफारिशें राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर हैं।

महिलाओं के प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सशक्तिकरण के आंकड़े

सूचकांक भारत रवांडा वैश्विक औसत
संसद में महिलाएं (%) 14.4 (लोकसभा, 2019) 61.3 (2023) 26.1 (2023, IPU)
महिला विधायक (%) 9.1 (2023) लागू नहीं
पंचायती राज में महिलाएं (%) 43 (33% आरक्षण की वजह से)
वैश्विक लैंगिक अंतर रैंक (राजनीतिक सशक्तिकरण) 135/146 (2023) 1/146 (2023)

पंचायती राज संस्थानों में 33% आरक्षण ने ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को 43% तक बढ़ा दिया है, जो आरक्षण की प्रभावशीलता को दर्शाता है। इसके विपरीत, उच्च स्तर की विधानसभाओं में राजनीतिक दलों की स्वैच्छिक नामांकन प्रक्रिया समान परिणाम देने में विफल रही है। भारत की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2023 में निचली रैंकिंग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी को दर्शाती है।

तुलनात्मक दृष्टिकोण: रवांडा का संवैधानिक आरक्षण

रवांडा के 2003 के संविधान में संसद में महिलाओं के लिए न्यूनतम 30% आरक्षण अनिवार्य किया गया है, जिसके कारण 2023 में वहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व 61.3% है, जो विश्व में सबसे अधिक है। इस कानूनी व्यवस्था ने शासन के मानकों और लैंगिक-संवेदनशील नीतियों को मजबूत किया है। रवांडा का मॉडल दिखाता है कि बाध्यकारी संवैधानिक प्रावधान कैसे सामाजिक-राजनीतिक बाधाओं को पार कर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ा सकते हैं।

  • रवांडा का आरक्षण संवैधानिक रूप से बाध्यकारी और कानूनी रूप से लागू है।
  • महिलाओं की बहुलता से स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण संबंधी समावेशी कानून बने हैं।
  • भारत में राजनीतिक दलों के स्वैच्छिक नामांकन रवांडा के बाध्यकारी मॉडल से अलग हैं।

भारत की महिला आरक्षण नीति में मुख्य चुनौतियां

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए बाध्यकारी कानूनी आरक्षण न होने से राजनीतिक दलों के स्वैच्छिक नामांकन पर निर्भरता बनी रहती है, जो प्रतिनिधित्व की कमी और केवल दिखावे तक सीमित है। राजनीतिक दल अक्सर महिलाओं को हारने वाली सीटों पर उतारते हैं, जिससे उनका विधान में प्रभाव कम होता है। 108वें संशोधन बिल का लापता होना लैंगिक समानता को संस्थागत बनाने में राजनीतिक हिचकिचाहट को दर्शाता है।

  • संवैधानिक बाध्यता की कमी महिलाओं के निरंतर प्रतिनिधित्व को कमजोर करती है।
  • राजनीतिक दलों के उम्मीदवार चयन में पारदर्शिता और लैंगिक संवेदनशीलता का अभाव है।
  • सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को रोकती हैं।

आगे का रास्ता: विधानसभाओं में लैंगिक समानता को संस्थागत बनाना

  • 108वें संविधान संशोधन बिल को पुनः प्रस्तुत कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को संवैधानिक रूप से अनिवार्य करें।
  • निर्वाचन आयोग को लैंगिक-संवेदनशील चुनाव सुधार लागू करने का अधिकार दें, जैसे महिलाओं को उम्मीदवार बनाने वाले दलों को प्रोत्साहन देना।
  • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में वृद्धि करें और राष्ट्रीय महिला आयोग के दायित्वों को मजबूत बनाएं ताकि वे महिला राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकें।
  • राजनीतिक दलों को आंतरिक आरक्षण और पारदर्शी उम्मीदवार चयन प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें।
  • महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता और साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा दें।

108वें संविधान संशोधन बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव था।
  2. यह बिल कानून बन चुका है और वर्तमान में लागू है।
  3. यह बिल राज्यसभा में मंजूरी न मिलने के कारण लापता हो गया।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

  • (a) केवल 1 और 3
  • (b) केवल 2
  • (c) केवल 1
  • (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

कथन 1 सही है क्योंकि बिल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रस्तावित था। कथन 2 गलत है क्योंकि बिल कानून नहीं बन पाया। कथन 3 सही है क्योंकि बिल राज्यसभा में मंजूरी न मिलने के कारण लापता हो गया।

पंचायती राज संस्थानों (PRIs) में महिलाओं के आरक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. संविधान पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है।
  2. पीआरआई में आरक्षण ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को 40% से अधिक बढ़ा दिया है।
  3. पीआरआई में महिलाओं के आरक्षण को प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 नियंत्रित करता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

  • (a) केवल 1 और 2
  • (b) केवल 2
  • (c) केवल 1
  • (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

कथन 1 सही है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों में 33% आरक्षण अनिवार्य है। कथन 2 भी सही है; महिलाओं की भागीदारी 43% तक बढ़ी है। कथन 3 गलत है क्योंकि पंचायतों में आरक्षण संविधान द्वारा नियंत्रित है, प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा नहीं।

मुख्य प्रश्न

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए वैधानिक आरक्षण लागू न होने के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें और इसके भारत के लोकतांत्रिक समावेशिता पर प्रभाव पर चर्चा करें। महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए सुझाव दें।

झारखंड और JPSC प्रासंगिकता

  • JPSC पेपर: पेपर 2 – भारतीय राजनीति और शासन, महिला सशक्तिकरण
  • झारखंड का दृष्टिकोण: झारखंड की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 8% है, जो राष्ट्रीय रुझानों के समान है; पंचायत राज में महिलाओं के आरक्षण ने ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है।
  • मेन पॉइंटर: झारखंड विधानसभा में वैधानिक महिला आरक्षण की आवश्यकता पर जोर दें, इसे सामाजिक-आर्थिक विकास और शासन की गुणवत्ता से जोड़ें।
भारत में महिलाओं के लिए सकारात्मक भेदभाव का कौन सा संवैधानिक प्रावधान है?

अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जिससे सकारात्मक कार्रवाई संभव होती है।

108वें संविधान संशोधन बिल क्यों लापता हो गया?

यह बिल 2019 में राज्यसभा में आवश्यक मंजूरी न मिलने के कारण लापता हो गया, जिससे यह कानून नहीं बन पाया।

लोकसभा में वर्तमान में महिलाओं का प्रतिशत कितना है?

2019 के चुनावों के अनुसार, लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14.4% है।

पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के आरक्षण ने राजनीतिक भागीदारी पर क्या प्रभाव डाला है?

33% आरक्षण के कारण ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लगभग 43% तक बढ़ी है, जिससे जमीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व बेहतर हुआ है।

रवांडा में महिलाओं के आरक्षण की तुलना भारत से कैसे होती है?

रवांडा के संविधान में संसद में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण बाध्यकारी है, जिससे वहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व 61.3% है, जबकि भारत में संसद स्तर पर बाध्यकारी आरक्षण नहीं है और महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 14.4% है।