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यूपीएससी के लिए दैनिक समसामयिकी – 16 नवंबर 2024



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विषय: राजनीति और आंतरिक सुरक्षा
UPSC मेन्स पेपर: GS-II (शासन, मौलिक अधिकार), GS-III (आंतरिक सुरक्षा)



– सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA) को मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में फिर से लागू किया गया है, क्योंकि जातीय हिंसा और अस्थिरता में वृद्धि हुई है।
स्रोत: द हिंदू

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परिभाषा/विवरण:
AFSPA सशस्त्र बलों को “विघटनकारी क्षेत्रों” में विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है, जिससे वे कानून और व्यवस्था बनाए रख सकें, जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी, तलाशी अभियान और बल का उपयोग करना शामिल है, यहां तक कि मृत्यु का कारण बनना भी।
पृष्ठभूमि:
उद्भव: 1958 में उत्तर पूर्व में विद्रोह को रोकने के लिए लागू किया गया और बाद में जम्मू-कश्मीर में भी बढ़ाया गया।
विवाद: जबकि यह विद्रोह से निपटने के लिए आवश्यक है, AFSPA को मानवाधिकारों के उल्लंघन और शक्ति के दुरुपयोग के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।
मुख्य पहलू:
हाल की घटनाएँ:
– मणिपुर में समुदायों के बीच जातीय हिंसा बढ़ी, जिससे राज्य सरकार ने विघटनकारी क्षेत्रों में AFSPA को फिर से लागू करने का अनुरोध किया।
– यह कानून सुरक्षा बलों को आदेश बनाए रखने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया के लिए सशक्त करता है।
दुरुपयोग के प्रति चिंताएँ:
– AFSPA के तहत अतिरिक्त-न्यायिक हत्याओं और नागरिकों के उत्पीड़न के आरोप बार-बार उठते हैं।
– जवाबदेही तंत्र की अनुपस्थिति सार्वजनिक अविश्वास को बढ़ाती है।
स्थानीय समुदायों पर प्रभाव:
– सुरक्षा बलों की कथित अति-प्रवर्तन के कारण प्रभावित जनसंख्याओं में बढ़ती अलगाव की भावना।
नियामक या कानूनी ढांचा:
अनुच्छेद 355: संघ सरकार को आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने का निर्देश देता है।
न्यायिक पूर्ववृत्त:
– नागा पीपुल्स मूवमेंट बनाम भारत संघ (1997) में, सुप्रीम कोर्ट ने AFSPA की संवैधानिकता को बरकरार रखा लेकिन दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों पर जोर दिया।
वर्तमान चुनौतियाँ/समस्याएँ:
अन्याय की धारणा: यह कानून सुरक्षा कर्मियों को बिना पूर्व सरकारी अनुमति के अभियोजन से बचाता है।
नागरिक कठिनाई: नागरिक स्थानों के सैन्यकरण के कारण दैनिक जीवन में बार-बार व्यवधान।
शासन में विफलता: AFSPA का पुनः लागू होना प्रभावी नागरिक शासन और सुलह तंत्र की कमी को उजागर करता है।
वैश्विक या भारतीय संदर्भ:
भारतीय संदर्भ:
– मणिपुर का अद्वितीय सामाजिक-जातीय ताना-बाना ऐतिहासिक रूप से संघर्ष के प्रति प्रवृत्त रहा है, जिसके लिए संवेदनशील शासन उपायों की आवश्यकता है।
– नागालैंड, असम और स्वयं मणिपुर में AFSPA की धीरे-धीरे वापसी ने संघर्ष समाधान में प्रगति का संकेत दिया था, जो अब मणिपुर के कुछ हिस्सों में उलट गया है।
वैश्विक दृष्टिकोण:
– अन्य लोकतंत्रों, जैसे कोलंबिया और फिलीपींस, ने सामुदायिक भागीदारी के साथ सैन्य हस्तक्षेप को संतुलित करने के लिए ढांचे विकसित किए हैं।
भविष्य की संभावनाएँ:
AFSPA में सुधार:
– दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमित समीक्षाएँ और स्वतंत्र निगरानी तंत्र को शामिल करना।
– सुरक्षा की आवश्यकता और मानवाधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन बनाना।
सामुदायिक पुनर्निर्माण:
– समुदायों के बीच संवाद के लिए पहलों और समावेशी शासन संरचनाओं का निर्माण।
– अशांति के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों को बढ़ाना।



– द हिंदू

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विषय: आधुनिक भारतीय इतिहास, जनजातीय कल्याण
UPSC मेन्स पेपर: GS-I (इतिहास), GS-II (शासन, सामाजिक न्याय)



– बिरसा मुंडा की जयंती पर देशभर में श्रद्धांजलियाँ अर्पित की गईं, जो भारत के जनजातीय आंदोलनों और उपनिवेश विरोधी संघर्षों में उनके योगदान का जश्न मनाती हैं।
स्रोत: द हिंदू

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परिभाषा/विवरण:
बिरसा मुंडा (1875–1900) झारखंड के एक जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशी नीतियों और दमनकारी जमींदारों के खिलाफ मुंडा विद्रोह (1899-1900) का नेतृत्व किया।
पृष्ठभूमि:
ऐतिहासिक महत्व:
– यह विद्रोह, जिसे “उलगुलान” या महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है, का उद्देश्य जनजातीय भूमि के अधिकारों को बहाल करना और “बेथ बेगारी” प्रणाली के तहत जबरन श्रम का विरोध करना था।
– बिरसा का आंदोलन जनजातीय पहचान, संस्कृति और स्वायत्तता को बनाए रखने में निहित था।
धार्मिक सुधार:
– बिरसा ने स्वयं को एक भविष्यवक्ता घोषित किया और अपने आध्यात्मिक नेतृत्व के तहत जनजातीय समुदायों को एकजुट करने का प्रयास किया।
मुख्य पहलू:
विद्रोह का प्रभाव:
– हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसने 1908 में चोटानागपुर टेनेस्सी अधिनियम को जन्म दिया, जिसने जनजातीय भूमि के अधिकारों की रक्षा की।
– इसने जनजातीय पहचान को मजबूत किया और भविष्य के आंदोलनों के लिए बीज बोए।
आधुनिक प्रासंगिकता:
– बिरसा मुंडा दमन के खिलाफ प्रतिरोध और जनजातीय कल्याण के लिए संघर्ष का प्रतीक बने हुए हैं।
नियामक या कानूनी ढांचा:
पाँचवाँ अनुसूची: भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान करती है।
वन अधिकार अधिनियम, 2006: वन-निवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने का प्रयास करता है।
वर्तमान चुनौतियाँ/समस्याएँ:
भूमि का विस्थापन: कानूनी सुरक्षा के बावजूद, जनजातीय समुदाय खनन, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण विस्थापन का सामना कर रहे हैं।
आर्थिक हाशियाकरण: जनजातीय लोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आय सृजन जैसे प्रमुख संकेतकों में पीछे हैं।
राजनीतिक अनुपस्थिति: उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सीमित भागीदारी।
वैश्विक या भारतीय संदर्भ:
भारतीय संदर्भ:
– जनजातीय लोग भारत की जनसंख्या का लगभग 8.6% हैं और संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।
– जनजातीय उप-योजना और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों जैसी पहलों का उद्देश्य विषमताओं को दूर करना है।
वैश्विक दृष्टिकोण:
– कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में स्वदेशी अधिकारों के आंदोलन भूमि, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए सामान्य संघर्षों को उजागर करते हैं।
भविष्य की संभावनाएँ:
नीति पर ध्यान केंद्रित:
– जनजातीय भूमि के विस्थापन को रोकने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना।
– सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करना।
संस्कृति की रक्षा:
– जनजातीय भाषाओं, कलाओं और परंपराओं को बढ़ावा देकर उनकी विरासत की रक्षा करना।



– द हिंदू



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विषय: आपदा प्रबंधन
UPSC मेन्स पेपर: GS-III (आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण)



– वायनाड में भूस्खलनों ने जीवन और संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुँचाया, लेकिन क्षेत्र को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया, जिससे आपदा प्रबंधन नीतियों पर बहस छिड़ गई।
स्रोत: द हिंदू

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परिभाषा/विवरण:
भूस्खलन वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टान, मिट्टी और मलबा गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर बढ़ता है, जो अक्सर भारी बारिश, वनों की कटाई या पहाड़ी क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण के कारण होता है।
पृष्ठभूमि:
वायनाड की संवेदनशीलता:
– पश्चिमी घाट का एक हिस्सा, वायनाड पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील है और मानसून के दौरान भूस्खलनों के प्रति प्रवृत्त है।
– अवैध खनन और वनों की कटाई जोखिम को बढ़ाते हैं।
नीति में कमी:
– आपदाओं को राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित करने में स्पष्टता की कमी राहत उपायों में असंगतता का कारण बनती है।
मुख्य पहलू:
भूस्खलनों का प्रभाव:
– जान-माल की हानि, संपत्ति का विनाश, और समुदायों का विस्थापन।
– कृषि और पर्यटन पर दीर्घकालिक प्रभाव, जो क्षेत्र की मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ हैं।
राहत और पुनर्वास:
– तत्काल प्रतिक्रिया में बचाव अभियान और अस्थायी आश्रयों की व्यवस्था शामिल थी।
– स्थानीय समुदायों ने सहायता में देरी और अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी की आलोचना की।
नियामक या कानूनी ढांचा:
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005: आपदा प्रतिक्रिया तंत्र और केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को परिभाषित करता है।
इको-सेंसिटिव जोन दिशा-निर्देश: पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों पर प्रतिबंध, जो अक्सर खराब तरीके से लागू होते हैं।
वर्तमान चुनौतियाँ/समस्याएँ:
अपर्याप्त वित्तपोषण: राहत और पुनर्वास बजट बड़े पैमाने पर आपदाओं के लिए अपर्याप्त हैं।
नीति की अस्पष्टता: राष्ट्रीय आपदाओं को घोषित करने के लिए कोई स्पष्ट मानदंड नहीं है।
पर्यावरणीय गिरावट: अनियंत्रित निर्माण और वनों की कटाई भूस्खलनों की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं।
वैश्विक या भारतीय संदर्भ:
भारतीय संदर्भ:
– भूस्खलन भारत में प्राकृतिक आपदाओं का 12% से अधिक हिस्सा बनाते हैं, पश्चिमी घाट और हिमालयी क्षेत्र सबसे संवेदनशील हैं।
– राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण (NLSM) जैसी पहलों का उद्देश्य जोखिम मूल्यांकन में सुधार करना है।
वैश्विक दृष्टिकोण:
– जापान और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने वास्तविक समय में भूस्खलन की निगरानी और रोकथाम के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया है।
भविष्य की संभावनाएँ:
संक्षिप्त अवधि:
– प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और सामुदायिक आधारित आपदा तैयारी को मजबूत करना।
– संवेदनशील क्षेत्रों में वनीकरण और सतत कृषि प्रथाओं के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
दीर्घकालिक:
– पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए व्यापक नीतियों का विकास करना।
– वास्तविक समय की निगरानी और आपदा निवारण के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करना।



– द हिंदू

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विषय: पर्यावरण, अंतरराष्ट्रीय संबंध
UPSC मेन्स पेपर: GS-III (पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन), GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)



– यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत, के लिए वैश्विक व्यापार और जलवायु न्याय पर इसके प्रभावों को लेकर चिंताएँ बढ़ा रहा है।
स्रोत: द हिंदू

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परिभाषा/विवरण:
CBAM एक नीति है जो यूरोपीय संघ द्वारा गैर-EU देशों से कार्बन-गहन आयात पर टैरिफ लगाने के लिए बनाई गई है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ औद्योगिक प्रथाओं को बढ़ावा देना और कार्बन लीक को रोकना है।
पृष्ठभूमि:
CBAM का उद्देश्य:
– EU उत्पादकों (जो सख्त उत्सर्जन नियंत्रण के अधीन हैं) और विदेशी उत्पादकों के बीच कार्बन मूल्य को समान करना।
– उद्योगों को उन देशों में स्थानांतरित होने से रोकना जहां उत्सर्जन मानदंड ढीले हैं ताकि EU कार्बन लागत से बचा जा सके (कार्बन लीक)।
अवधि कार्यान्वयन:
– CBAM को 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसमें स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट और उर्वरक जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।
मुख्य पहलू:
भारत पर प्रभाव:
– यूरोपीय संघ में भारतीय निर्यात, विशेष रूप से स्टील और एल्युमिनियम, CBAM के कारण उच्च टैरिफ का सामना कर रहे हैं।
– भारतीय उद्योग यूरोपीय समकक्षों की तुलना में कम कार्बन-कुशल हैं, जिससे उनकी लागत का बोझ बढ़ता है।
न्याय के प्रति चिंताएँ:
– विकासशील देशों का तर्क है कि CBAM पेरिस समझौते के तहत “सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों” (CBDR) के सिद्धांत को कमजोर करता है।
– वे इसे एक व्यापार बाधा मानते हैं जो पर्यावरणीय उपायों के रूप में छिपी हुई है।
EU के प्रतिवाद:
– CBAM को कार्बन लीक को रोकने और वैश्विक जलवायु कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए एक उचित नीति के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
नियामक या कानूनी ढांचा:
पेरिस समझौता (2015): CBDR को मान्यता देता है, विकसित और विकासशील देशों के लिए विभेदित जिम्मेदारियों पर जोर देता है।
WTO और व्यापार कानून: CBAM को WTO के तहत वैश्विक व्यापार मानदंडों के अनुपालन पर संदेह का सामना करना पड़ा है।
वर्तमान चुनौतियाँ/समस्याएँ:
विकासशील देशों पर आर्थिक प्रभाव:
– विकासशील देशों, जिनके पास हरे प्रौद्योगिकियों तक सीमित पहुंच है, पर CBAM का असमान प्रभाव पड़ता है।
– निर्यातकों को EU बाजारों में प्रतिस्पर्धा की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
वैश्विक सहमति की कमी:
– CBAM को भारत, चीन और ब्राजील जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों से समर्थन नहीं मिल रहा है, जिससे व्यापार विवादों का जोखिम बढ़ रहा है।
ग्रीनवाशिंग की चिंताएँ:
– आलोचक तर्क करते हैं कि CBAM EU उद्योगों को लाभ पहुंचाता है बिना वैश्विक उत्सर्जन चुनौतियों को संबोधित किए।
वैश्विक या भारतीय संदर्भ:
भारतीय संदर्भ:
– भारत के स्टील और एल्युमिनियम क्षेत्र, जो EU में प्रमुख निर्यातक हैं, अनुपालन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
– भारत की राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन इसकी औद्योगिक आधार को हरित बनाने में भूमिका निभा सकती है।
वैश्विक दृष्टिकोण:
– CBAM अन्य विकसित देशों द्वारा समान नीतियों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकता है, जिससे वैश्विक निर्यातकों पर नियामक बोझ बढ़ता है।
भविष्य की संभावनाएँ:
बातचीत और वकालत:
– भारत और अन्य विकासशील देश CBAM के तहत छूट या समर्थन तंत्र के लिए दबाव डाल सकते हैं।
हरी प्रौद्योगिकी में संक्रमण:
– कार्बन तीव्रता को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ उत्पादन विधियों में निवेश करना।
सहयोगात्मक ढाँचे:
– वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के अनुपालन में विकासशील देशों की मदद के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और जलवायु वित्त को बढ़ावा देना।



– द हिंदू

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विषय: अंतरराष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा
UPSC मेन्स पेपर: GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध), GS-III (आंतरिक सुरक्षा)



– भारत ने “केरिस वूमेरा 2024” नामक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया, जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और आपसी सहयोग को बढ़ाना है।
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

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परिभाषा/विवरण:
केरिस वूमेरा एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है जिसमें प्रमुख इंडो-पैसिफिक देशों को समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और आपदा प्रतिक्रिया संचालन को मजबूत करने के लिए शामिल किया जाता है।
पृष्ठभूमि:
इंडो-पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा:
– इंडो-पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे यह सहयोग और संघर्ष का एक हॉटस्पॉट बनता है।
– सुरक्षा चिंताओं में समुद्री डकैती, तस्करी, और दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवाद शामिल हैं।
भारत की भागीदारी:
– यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति और क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मुख्य पहलू:
अभ्यास के उद्देश्य:
– भाग लेने वाले नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना।
– समुद्री संचालन, आपदा राहत, और आतंकवाद विरोधी में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना।
भारत की भूमिका:
– भारत ने उन्नत नौसैनिक प्लेटफार्मों और मानवतावादी सहायता और आपदा प्रतिक्रिया (HADR) में विशेषज्ञता के साथ योगदान दिया।
भाग लेने वाले देश:
– प्रमुख खिलाड़ी में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और ASEAN देश शामिल हैं, जो क्षेत्र में क्वाड के प्रभाव को उजागर करते हैं।
नियामक या कानूनी ढांचा:
UNCLOS (संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन): समुद्री अधिकारों और जिम्मेदारियों को नियंत्रित करता है।
इंडो-पैसिफिक रणनीति: एक स्वतंत्र, खुले, और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने पर केंद्रित है।
वर्तमान चुनौतियाँ/समस्याएँ:
चीन का बढ़ता प्रभाव:
– दक्षिण चीन सागर में चीन का सैन्यीकरण क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालता है।
– क्षेत्रीय दावों को लेकर अन्य इंडो-पैसिफिक देशों के साथ बार-बार टकराव।
समन्वय में कमी:
– भाग लेने वाले देशों के बीच भिन्न प्राथमिकताएँ केरिस वूमेरा जैसे अभ्यासों की प्रभावशीलता को बाधित कर सकती हैं।
वैश्विक या भारतीय संदर्भ:
भारतीय संदर्भ:
– भारत की भागीदारी उसकी सक्रिय समुद्री कूटनीति की ओर रणनीतिक बदलाव को उजागर करती है।
– यह अभ्यास भारत के नौसैनिक आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय नेतृत्व की आकांक्षाओं के साथ मेल खाता है।
वैश्विक दृष्टिकोण:
– ऐसे अभ्यास क्वाड के व्यापक लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं, जो चीन की आक्रामकता का संतुलन बनाने के लिए हैं।
भविष्य की संभावनाएँ:
साझेदारियों को मजबूत करना:
– अधिक इंडो-पैसिफिक हितधारकों को शामिल करने के लिए भारत के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का विस्तार करना।
प्रौद्योगिकी सहयोग:
– परिचालन तत्परता को बढ़ाने के लिए नौसैनिक प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास।
HADR पर ध्यान केंद्रित करना:
– भारत को आपदा राहत और मानवतावादी सहायता में क्षेत्रीय नेता के रूप में स्थापित करना।



– द इंडियन एक्सप्रेस



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विषय: पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य
UPSC मेन्स पेपर: GS-III (पर्यावरण और आपदा प्रबंधन)



– नई दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सख्त एंटी-पॉल्यूशन उपायों की आवश्यकता पड़ी है, जिसमें निर्माण को रोकना और प्राथमिक विद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाओं में स्थानांतरित करना शामिल है।
स्रोत: रॉयटर्स

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परिभाषा/विवरण:
नई दिल्ली में वायु प्रदूषण का मतलब है वायु में हानिकारक स्तर के प्रदूषकों जैसे पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति। ये प्रदूषक वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियों, निर्माण धूल, और फसल अवशेष जलाने जैसे मौसमी कारकों से उत्पन्न होते हैं।
पृष्ठभूमि:
वार्षिक शीतकालीन संकट: हर सर्दी, दिल्ली गंभीर प्रदूषण संकट का सामना करती है, क्योंकि तापमान उलटने से प्रदूषक सतह के करीब फंस जाते हैं, जो पड़ोसी राज्यों में फसल अवशेष जलाने से बढ़ जाता है।
पिछले उपाय: ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) और CNG सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत जैसी नीतियाँ लागू की गई हैं, लेकिन प्रदूषण के स्तर खतरनाक रूप से उच्च बने हुए हैं।
मुख्य पहलू:
प्रदूषण के स्रोत:
– वाहन उत्सर्जन और औद्योगिक गतिविधियाँ उच्च स्तर के पार्टिकुलेट मैटर में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
– पंजाब और हरियाणा में फसल अवशेष जलाना सर्दियों के दौरान प्रदूषण में वृद्धि करता है।
स्वास्थ्य पर प्रभाव:
– उच्च प्रदूषण स्तर के प्रति लंबे समय तक संपर्क श्वसन रोगों, हृदय रोगों, और पूर्व समय में मृत्यु का कारण बनता है।
– कमजोर समूह, जैसे बच्चे और बुजुर्ग, विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।
आर्थिक लागत:
– वायु प्रदूषण कार्यबल की उत्पादकता को कम करता है और स्वास्थ्य देखभाल लागत को बढ़ाता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता है।
नियामक या कानूनी ढांचा:
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP):
– वायु गुणवत्ता स्तरों के आधार पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक चरणबद्ध कार्य योजना, जिसमें निर्माण को रोकना और वाहन उपयोग को प्रतिबंधित करना शामिल है।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP):
– 2024 तक PM2.5 स्तरों को 20-30% कम करने के लिए लॉन्च किया गया, जिसमें वायु गुणवत्ता निगरानी और हस्तक्षेप को सुधारने का प्रयास किया गया।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM):
– NCR राज्यों में वायु प्रदूषण प्रबंधन और कमी के प्रयासों की देखरेख और समन्वय करता है।
वर्तमान चुनौतियाँ/समस्याएँ:
अनुपालन में कमी: स्थानीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण उपायों के असंगत कार्यान्वयन उनकी प्रभावशीलता को कमजोर करता है।
मौसमी कारकों पर निर्भरता: सर्दियों के दौरान प्रतिबंधों जैसे अस्थायी उपायों पर अधिक निर्भरता प्रदूषण के मूल कारणों को संबोधित करने में विफल रहती है।
जन जागरूकता: नीतियों के बावजूद, पारिस्थितिकीय प्रथाओं को अपनाने में जन भागीदारी कम है।
वैश्विक या भारतीय संदर्भ:
भारतीय संदर्भ:
– नई दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, जो व्यापक नीति हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।
– प्रदूषण भारत की वैश्विक छवि को भी प्रभावित करता है, विशेष रूप से 2024 में G20 की मेज़बानी के रूप में।
वैश्विक दृष्टिकोण:
– बीजिंग और लॉस एंजेलेस जैसे शहरों ने प्रदूषण में सुधार के लिए सफल रणनीतियाँ लागू की हैं, जो नई दिल्ली के लिए प्रदूषण को संबोधित करने में सबक प्रदान करती हैं।
भविष्य की संभावनाएँ:
प्रौद्योगिकी नवाचार: स्मॉग टावरों और वास्तविक समय की वायु गुणवत्ता निगरानी जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने से प्रदूषण स्तर कम हो सकते हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा में संक्रमण: नवीकरणीय ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता और कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकता है।
कानूनी ढांचे को मजबूत करना: उल्लंघनों के लिए दंड को बढ़ाना और वायु गुणवत्ता मानदंडों के सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता है।



– रॉयटर्स



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विषय: अर्थशास्त्र, अंतरराष्ट्रीय व्यापार
UPSC मेन्स पेपर: GS-III (आर्थिक विकास)



– भारत के विदेशी मुद्रा भंडार लगातार छठे सप्ताह में गिरकर 8 नवंबर 2024 तक $675.65 अरब पर पहुँच गया है, जो लगभग तीन महीनों में सबसे निचला स्तर है।
स्रोत: रॉयटर्स

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परिभाषा/विवरण:
विदेशी मुद्रा भंडार वे संपत्तियाँ हैं जो केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं में रखता है, जिसमें सोने के भंडार, विशेष आहरण अधिकार (SDRs), और विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ शामिल हैं। ये भंडार राष्ट्रीय मुद्रा को स्थिर करने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने, और आर्थिक संकट के दौरान एक बफर के रूप में कार्य करते हैं।
पृष्ठभूमि:
विदेशी मुद्रा भंडार की भूमिका:
– इनका उपयोग विनिमय दर की स्थिरता बनाए रखने और मौद्रिक नीतियों का समर्थन करने के लिए किया जाता है।
– भंडार में कमी मुद्रा पर बढ़ते दबाव का संकेत दे सकती है, जो पूंजी निकासी या बढ़ती आयात लागत के कारण होता है।
हाल के रुझान:
– भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में चल रही गिरावट वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, उच्च ऊर्जा आयात लागत, और संभावित विदेशी निवेशकों की निकासी के कारण उत्पन्न चुनौतियों को दर्शाती है।
मुख्य पहलू:
गिरावट के कारण:
तेल की कीमतों में वृद्धि: भारत की तेल आयात पर निर्भरता बढ़ गई है, क्योंकि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं।
पूंजी निकासी: विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से धन निकाल रहे हैं, जो उच्च अमेरिकी ब्याज दरों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से प्रेरित है।
मजबूत डॉलर: एक मजबूत अमेरिकी डॉलर ने भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट का कारण बना, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को मुद्रा को स्थिर करने के लिए भंडार का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ा।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:
– भंडार में गिरावट भारत की क्षमता को और अधिक मूल्यह्रास से बचाने के लिए कम कर देती है।
– यह आवश्यक वस्तुओं जैसे तेल, उर्वरक, और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए आयात भुगतानों को भी प्रभावित करता है।
– कम भंडार निवेशकों के विश्वास को कम कर सकता है, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है।
नियामक या कानूनी ढांचा:
RBI द्वारा मौद्रिक नीति:
– RBI विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है और अस्थिर समय में रुपये को स्थिर करने के लिए मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:
– बाहरी व्यापार और भुगतानों को विनियमित करता है ताकि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित किया जा सके।
वर्तमान चुनौतियाँ/समस्याएँ:
वृद्धि व्यापार घाटा: उच्च आयात लागत और स्थिर निर्यात वृद्धि के कारण भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया है।
नीति में सीमित लचीलापन: गिरते भंडार के साथ, RBI के पास मुद्रा मूल्यह्रास को नियंत्रित करने के लिए कम उपकरण हैं बिना भंडार की कमी को बढ़ाए।
वैश्विक अनिश्चितताएँ: भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, और वैश्विक महंगाई के दबाव भारत के विदेशी मुद्रा प्रबंधन को चुनौती देते हैं।
वैश्विक या भारतीय संदर्भ:
भारतीय संदर्भ:
– भारत की ऊर्जा और कच्चे माल के लिए आयात पर उच्च निर्भरता इसे बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
– विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशक विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
वैश्विक दृष्टिकोण:
– तुर्की और अर्जेंटीना जैसे अन्य उभरते बाजारों ने समान भंडार चुनौतियों का सामना किया है, जो प्रभावी मौद्रिक नीतियों और विविध व्यापार रणनीतियों की आवश्यकता को उजागर करता है।
भविष्य की संभावनाएँ:
निर्यात आधार में विविधता: भारत उच्च मूल्य वाले निर्यातों को बढ़ाकर भंडार को बढ़ा सकता है, जैसे प्रौद्योगिकी, औषधियाँ, और नवीकरणीय ऊर्जा।
द्विपक्षीय समझौतों को मजबूत करना: प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुद्रा स्वैप समझौतों से डॉलर भंडार पर निर्भरता को कम करने में मदद मिल सकती है।
FDI प्रवाह को बढ़ावा देना: निवेश मानदंडों को सरल बनाना और निवेशक विश्वास को बढ़ाना अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित कर सकता है।



– रॉयटर्स



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विषय: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था
UPSC मेन्स पेपर: GS-III (आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी)



– रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत के टेलीकॉम नियामक से एलोन मस्क के स्टारलिंक और अमेज़न के क्यूपर उपग्रह इंटरनेट सेवाओं के पहुंच और संभावित बाजार प्रभाव का मूल्यांकन करने का आग्रह किया है, इससे पहले कि स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाए।
स्रोत: रॉयटर्स



परिभाषा/विवरण:
स्टारलिंक (स्पेसएक्स द्वारा) और क्यूपर (अमेज़न द्वारा) उपग्रह इंटरनेट सेवाएँ हैं जो विशेष रूप से underserved या दूरस्थ क्षेत्रों में वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करने के लिए लक्षित हैं। ये सेवाएँ कम-पृथ्वी की कक्षा (LEO) उपग्रहों का उपयोग करके उच्च गति का इंटरनेट प्रदान करती हैं।
पृष्ठभूमि:
भारत की उपग्रह इंटरनेट परिदृश्य:
– भारत उपग्रह इंटरनेट के लिए एक बढ़ता हुआ बाजार है, जिसमें ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पहलों की आवश्यकता है।
– स्थानीय टेलीकॉम खिलाड़ी जैसे जियो और एयरटेल ने स्थलीय और उपग्रह आधारित नेटवर्क में भारी निवेश किया है।
विदेशी खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा:
– स्टारलिंक और क्यूपर, अपनी वैश्विक उपग्रह नेटवर्क के साथ, तेज और अधिक लागत प्रभावी इंटरनेट सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं, जो घरेलू खिलाड़ियों के लिए प्रतिस्पर्धा का कारण बनती हैं।
मुख्य पहलू:
रिलायंस की चिंताएँ:
– रिलायंस ने विदेशी उपग्रह सेवाओं के संभावित प्रभुत्व के बारे में चिंता व्यक्त की है, जो स्थानीय टेलीकॉम निवेशों को नुकसान पहुँचा सकती है।
– इसका तर्क है कि विदेशी खिलाड़ियों की व्यापक अवसंरचना और कम लागत भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन को बाधित कर सकती है।
उपग्रह इंटरनेट के संभावित लाभ:
– उन दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति का इंटरनेट जहाँ फाइबर कनेक्टिविटी चुनौतीपूर्ण है।
– शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार।
घरेलू खिलाड़ियों के लिए चुनौतियाँ:
– उपग्रह तैनाती के लिए उच्च निवेश की आवश्यकताएँ।
– नियामक अनुमोदनों और स्पेक्ट्रम आवंटन में देरी पर निर्भरता।
नियामक या कानूनी ढांचा:
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI):
– दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने और खिलाड़ियों के बीच एक समान खेल का मैदान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
स्पेक्ट्रम आवंटन नीति:
– उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा TRAI के परामर्श से आवंटित किया जाता है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति:
– दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देती है, सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाए।
वर्तमान चुनौतियाँ/समस्याएँ:
नियामक स्पष्टता: उपग्रह इंटरनेट सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी घरेलू और विदेशी खिलाड़ियों के लिए अनिश्चितता पैदा करती है।
समान प्रतिस्पर्धा: स्थानीय और विदेशी कंपनियों के बीच एक समान खेल का मैदान सुनिश्चित करना, जबकि नवाचार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना।
अवसंरचना लागत: घरेलू खिलाड़ियों को वैश्विक दिग्गजों जैसे स्पेसएक्स और अमेज़न की तुलना में उपग्रह तैनाती के लिए उच्च लागत और लंबे समय की समयसीमा का सामना करना पड़ता है।
वैश्विक या भारतीय संदर्भ:
भारतीय संदर्भ:
– भारत सरकार सार्वभौमिक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है, लेकिन स्थानीय टेलीकॉम विकास के साथ विदेशी प्रतिस्पर्धा को संतुलित करना एक चुनौती है।
– उपग्रह इंटरनेट का विस्तार ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत सरकार के कार्यक्रमों जैसे भारतनेट का पूरक हो सकता है।
वैश्विक दृष्टिकोण:
– उपग्रह इंटरनेट सेवाएँ विश्व स्तर पर बढ़ रही हैं, जिसमें स्टारलिंक और क्यूपर वैश्विक प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
– अमेरिका और चीन जैसे देशों ने घरेलू टेलीकॉम हितों की रक्षा करते हुए विदेशी नवाचार को लाभ उठाने के लिए सुरक्षात्मक नीतियाँ अपनाई हैं।
भविष्य की संभावनाएँ:
सहयोगात्मक अवसर: वैश्विक दिग्गजों और भारतीय कंपनियों के बीच प्रौद्योगिकी और संसाधनों को साझा करने के लिए साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
नियामक सुधार: निवेश को आकर्षित करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन और समान प्रतिस्पर्धा पर स्पष्ट नीतियों का विकास करना, जबकि स्थानीय हितों की रक्षा करना।
घरेलू क्षमता को बढ़ावा देना: भारतीय उपग्रह और टेलीकॉम कंपनियों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन और अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण प्रदान करना।



– रॉयटर्स



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विषय: अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार
UPSC मेन्स पेपर: GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध, शासन और सामाजिक न्याय)



– संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) ने भारत के आतंकवाद विरोधी कानूनों और उनके कथित दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ व्यक्त की हैं, साथ ही अल्पसंख्यक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी।
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

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परिभाषा/विवरण:
UNHRC एक अंतर सरकारी निकाय है जो मानवाधिकारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए काम करता है। यह सदस्य देशों की अनुपालन की समीक्षा करता है, जैसे कि यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू (UPR) के माध्यम से।
पृष्ठभूमि:
भारत के आतंकवाद विरोधी कानून:
– अवैध गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) अधिकारियों को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने और बिना आरोप के लंबे समय तक गिरफ्तार करने की अनुमति देता है।
– इसे कथित दुरुपयोग और गलत गिरफ्तारी के खिलाफ कमजोर सुरक्षा उपायों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:
– प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों और IT नियम, 2021 जैसे कानूनों के तहत बढ़ती ऑनलाइन सेंसरशिप के बारे में चिंताएँ उठाई गई हैं।
मुख्य पहलू:
UNHRC की चिंताएँ:
– प्रतिबंधात्मक कानूनों के माध्यम से असहमति का कथित दमन।
– अल्पसंख्यक समूहों का हाशिए पर जाना और सामाजिक सद्भाव का क्षय।
भारत की प्रतिक्रिया:
– सरकार इन कानूनों को राष्ट्रीय सुरक्षा और चरमपंथ को रोकने के लिए आवश्यक बताती है।
– देश की बहुलवादी और लोकतांत्रिक ढाँचे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देती है।
नियामक या कानूनी ढांचा:
भारतीय संविधान:
– अनुच्छेद 19, 21, और 25 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन के अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं।
UAPA, 1967: अवैध गतिविधियों को परिभाषित करता है और आतंकवादी कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करता है।
IT नियम, 2021: डिजिटल प्लेटफार्मों और सामग्री विनियमन को नियंत्रित करता है।
वर्तमान चुनौतियाँ/समस्याएँ:
दुरुपयोग के आरोप:
– UAPA के तहत मनमानी गिरफ्तारी और मुकदमे में देरी न्यायिक बाधाओं को उजागर करती है।
– मीडिया और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि असहमति का अनुचित दमन किया जा रहा है।
सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन:
– नीति निर्माताओं को सख्त आतंकवाद विरोधी कानूनों की आवश्यकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
वैश्विक या भारतीय संदर्भ:
भारतीय संदर्भ:
– भारत का तर्क है कि मजबूत आतंकवाद विरोधी उपाय आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए महत्वपूर्ण हैं।
– हालाँकि, प्रेस स्वतंत्रता में गिरावट और बढ़ती साम्प्रदायिक तनावों की धारणा भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुँचाती है।
वैश्विक दृष्टिकोण:
– अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अन्य लोकतंत्रों (जैसे, अमेरिका में पैट्रियट अधिनियम) के खिलाफ भी उनकी सुरक्षा कानूनों के लिए समान चिंताएँ उठाई गई हैं।
भविष्य की संभावनाएँ:
न्यायिक निगरानी:
– आतंकवाद विरोधी कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा उपायों को पेश करना।
मानवाधिकार पर संवाद:
– अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ संलग्नता को मजबूत करना ताकि संप्रभुता बनाए रखते हुए अंतराल को संबोधित किया जा सके।
प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता:
– वास्तविक समय की न्यायिक समीक्षा और बेहतर जवाबदेही के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का लाभ उठाना।



– द इंडियन एक्सप्रेस

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विषय: अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था
UPSC मेन्स पेपर: GS-III (आर्थिक विकास, अंतरराष्ट्रीय संबंध)



– WTO के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में वैश्विक व्यापार नियमों में सुधार, विवाद निपटान तंत्र, और सब्सिडी सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
स्रोत: द हिंदू

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परिभाषा/विवरण:
विश्व व्यापार संगठन (WTO) एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है, जिसका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करना और सदस्य देशों के बीच विवादों को हल करना है।
पृष्ठभूमि:
प्रासंगिकता:
– WTO की आलोचना की गई है कि यह उभरते वैश्विक व्यापार चुनौतियों, जैसे डिजिटल व्यापार, सब्सिडी, और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभुत्व को संबोधित करने में विफल रहा है।
भारत की भूमिका:
– भारत विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए मुखर रहा है, विशेष रूप से कृषि और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्रों में।
मुख्य पहलू:
सम्मेलन में प्रमुख मुद्दे:
विवाद निपटान तंत्र: अपीलीय निकाय गैर-सक्रिय है, जिससे व्यापार विवादों के समाधान में बाधा उत्पन्न होती है।
सब्सिडी और संरक्षणवाद: विकसित देशों पर प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के लिए गैर-शुल्क बाधाओं के उपयोग का आरोप लगाया गया है।
जलवायु से संबंधित व्यापार उपाय: जैसे कि EU का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) विकासशील देशों द्वारा भेदभावपूर्ण समझा जाता है।
भारत का रुख:
– एक निष्पक्ष और समान व्यापार व्यवस्था की वकालत करता है।
– विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को असमान रूप से प्रभावित करने वाले कठोर पर्यावरणीय उपायों का विरोध करता है।
नियामक या कानूनी ढांचा:
WTO समझौते:
– सामान्य टैरिफ और व्यापार समझौता (GATT): वस्तुओं के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करता है।
– कृषि पर समझौता (AoA): कृषि सब्सिडियों और बाजार पहुंच को विनियमित करता है।
वर्तमान चुनौतियाँ/समस्याएँ:
WTO की प्रासंगिकता:
– आलोचकों का तर्क है कि WTO ने बदलते वैश्विक व्यापार गतिशीलता, जैसे ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यापार को अपनाने में विफलता दिखाई है।
सुरक्षणवाद:
– प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा एंटी-डंपिंग शुल्क और सब्सिडी जैसे व्यापार उपायों का बढ़ता उपयोग मुक्त व्यापार को खतरे में डालता है।
विकासशील बनाम विकसित देश:
– खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण और प्रौद्योगिकी पहुंच जैसे मुद्दों पर तनाव बना रहता है।
वैश्विक या भारतीय संदर्भ:
भारतीय संदर्भ:
– भारत अपने कृषि सब्सिडियों और सार्वजनिक भंडारण नीतियों का बचाव करता है, खाद्य सुरक्षा पर जोर देता है।
– भारत का बढ़ता तकनीकी क्षेत्र WTO वार्ताओं में डिजिटल व्यापार पर ध्यान केंद्रित करता है।
वैश्विक दृष्टिकोण:
– WTO की नियमों को लागू करने और समान व्यापार को बढ़ावा देने की क्षमता पर सवाल उठते रहते हैं।
भविष्य की संभावनाएँ:
WTO में सुधार:
– अपीलीय निकाय को पुनर्जीवित करना और विवाद निपटान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
– जलवायु से संबंधित व्यापार बाधाओं को संबोधित करना और डिजिटल व्यापार के लिए ढांचे बनाना।
भारत की भूमिका:
– अन्य विकासशील देशों के साथ गठबंधन को मजबूत करना ताकि वैश्विक व्यापार प्रणाली संतुलित हो सके।



– द हिंदू

UPSC के लिए अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA) के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

  1. बयान 1: AFSPA को भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में विद्रोह से निपटने के लिए 1958 में पहली बार लागू किया गया था।
  2. बयान 2: यह अधिनियम सुरक्षा बलों को किसी भी परिस्थिति में घातक बल का उपयोग करने की अनुमति देता है।
  3. बयान 3: AFSPA को जवाबदेही की कमी के कारण अतिरिक्त-न्यायिक हत्याओं की अनुमति देने के लिए आलोचना की गई है।

उपरोक्त में से कौन सा/से बयान सही है/हैं?

  • (a) केवल 1 और 2
  • (b) केवल 2 और 3
  • (c) केवल 1 और 3
  • (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

बिरसा मुंडा और उनके योगदान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें:

  1. बयान 1: बिरसा मुंडा ने जनजातीय अधिकारों की रक्षा के लिए ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया।
  2. बयान 2: उनका आंदोलन केवल सशस्त्र संघर्ष पर केंद्रित था, जिसमें कोई आध्यात्मिक तत्व नहीं था।
  3. बयान 3: मुंडा विद्रोह ने जनजातीय भूमि अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों के निर्माण में योगदान दिया।

उपरोक्त में से कौन सा/से बयान सही है/हैं?

  • (a) केवल 1 और 2
  • (b) केवल 1 और 3
  • (c) केवल 2 और 3
  • (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मुख्य अभ्यास प्रश्न
मणिपुर में AFSPA के नागरिक शासन और मानवाधिकारों पर प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें, जबकि ऐतिहासिक संदर्भ और स्थानीय समुदायों पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करें। (250 शब्द)
250 शब्द15 अंक

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA) का महत्व और इसके चारों ओर के विवाद क्या हैं?

AFSPA महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विघटनकारी क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है ताकि वे कानून और व्यवस्था बनाए रख सकें, जैसे कि खोज करना और बिना वारंट गिरफ्तार करना। हालांकि, इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन, अतिरिक्त-न्यायिक हत्याओं, और जवाबदेही की कमी के आरोपों के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिससे स्थानीय जनसंख्याओं में अविश्वास पैदा हुआ है।

AFSPA मणिपुर में शासन और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से कैसे संबंधित है?

मणिपुर में AFSPA का पुनः लागू होना जातीय हिंसा से उत्पन्न ongoing शासन और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करता है। यह स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सैन्य उपायों पर निर्भरता को दर्शाता है, जो क्षेत्र में प्रभावी नागरिक शासन और सुलह की आवश्यकता को इंगित करता है।

बिरसा मुंडा कौन थे और उन्होंने भारत के जनजातीय आंदोलनों में क्या भूमिका निभाई?

बिरसा मुंडा एक जनजातीय नेता थे जो 1875 में पैदा हुए और ब्रिटिश उपनिवेशी शासन और दमनकारी स्थानीय जमींदारों के खिलाफ मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। उनका आंदोलन जनजातीय अधिकारों और पहचान को बहाल करने का उद्देश्य था और यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान था।

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